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शराब घोटाले में Arvind Kejriwal को झटका, याचिका पर 26 जून को सुनवाई करेगा SC

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

by Kuldeep singh
Jun 24, 2024, 01:11 pm IST
in दिल्ली
ED to file chargesheet against Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल (फोटो साभार: लाइव लॉ)

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दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से केजरीवाल को निराशा ही हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक के फैसले पर कोई भी रोक लगाने से इंकार करते हुए मामले को 26 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा।

क्या है घटनाक्रम

दरअसल, दिल्ली शराब घोटाले के किंगपिन (ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन करार दिया था) को दिल्ली की राउज एवेन्यु जिला अदालत ने जमानत दे दी थी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने इस जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। वहां पर ईडी ने उच्च न्यायालय को बताया कि निचली अदालत में कोर्ट ने उसे अपनी बात रखने तक का मौका दिए बगैर ही आरोपी केजरीवाल को जमानत दे दी थी। मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि जब तक उच्च न्यायालय में मामला लंबित है, तब तक निचली अदालत का फैसला प्रभावी ही नहीं होगा। हालांकि, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कोर्ट ने इस मामले पर इतनी जल्दी सुनवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ईडी के आगे उनकी एक न चली। ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि यह केस अपने अहम मोड़ पर है औऱ ऐसे में अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो मामले बिगड़ सकता है। क्योंकि आरोपी खुद एक मुख्यमंत्री है।

10 मई को मिली थी अंतरिम जमानत

गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल जेल में बंद थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि चुनाव पांच साल में एक बार आता है, इसलिए उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी।

क्या है पूरा मामला 

दिल्ली शराब नीति 2021-22 में घोटाले के मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी हिरासत में भेजा था। ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के मुख्य साजिशकर्ता (किंगपिन) हैं। आज ईडी ने कहा कि केजरीवाल सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। वह सहयोग नहीं कर रहे हैं।

ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाला के मुख्य साजिशकर्ता हैं। ईडी को केजरीवाल के घर पर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। इनसे पता चला है कि केजरीवाल दो ईडी अधिकारियों की जासूसी कर रहे थे। ईडी के मुताबिक विजय नायर दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को दिए गए घर में रह रहे थे। उन्होंने साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अरविंद केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की।

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