राजकोट अग्निकांड के बाद गुजरात सरकार का बड़ा फैसला : अब एम्यूजमेंट पार्क, गेमिंग जॉन के लिए ये 7 अनुमोदन अनिवार्य
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राजकोट अग्निकांड के बाद गुजरात सरकार का बड़ा फैसला : अब एम्यूजमेंट पार्क, गेमिंग जॉन के लिए ये 7 अनुमोदन अनिवार्य

- गृह विभाग ने 'एम्यूजमेंट राइट्स एंड गेमिंग जोन सेफ्टी मॉडल रूल्स 2024' के सूचित नियम किए तैयार

by WEB DESK and सोनल अनडकट
Jun 13, 2024, 10:49 pm IST
in गुजरात
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कर्णावती । गुजरात में अब एम्यूजमेंट राइड्स और गेमिंग जोन शुरू करने से पहले संचालक को सरकार की अथॉरिटी के पास से सात अलग-अलग प्रकार के अनुमोदन अनिवार्य रूप से लेने पड़ेंगे। राजकोट टीआरपी गेमिंग जोन अग्निकांड के बाद गुजरात सरकार के गृह विभाग ने ‘एम्यूजमेंट राइट्स एंड गेमिंग जोन सेफ्टी मॉडल रूल्स 2024’ के सूचित नियम तैयार किए हैं और लोगों के अभिप्राय के लिए वेबसाइट पर रखे हैं। 25 जून तक लोगों के अभिप्राय मिलने के बाद इस ड्राफ्ट को नियमों में परिवर्तित कर नियमों के रूप में घोषित किया जाएगा।

राजकोट TRP जेम जॉन में 27 लोगो की जलकर मौत हो गई। इस अग्निकांड में गेम ज़ोन के संचालको एवम स्थानीय सरकारी अधिकारियों की सम्मिलितता सामने आई। जिसके चलते गुजरात सरकार ने इस अग्निकांड की जांच में कड़ा रुख अपनाया और राज्यभर के गेम जॉन एवम एम्यूजमेंट पार्क में छापे भी मारे। अग्निकांड की जांच के लिए खास SIT का भी गठन किया गया है।

सरकार ने नए नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू की

राजकोट अग्निकांड की घटना को गंभीरता से लेते हुए अब राज्य में अन्य एम्यूजमेंट पार्क और गेमिंग जोन कार्यरत है वहां पर ऐसी कोई दुर्घटना ना घटे इसके लिए सरकार ने नए नियम बनाने का निर्णय लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि अब गुजरात में एम्यूजमेंट राइड्स और गेमिंग जोन शुरू करने से पहले संचालक को सरकार की अथॉरिटी के पास से सात अलग-अलग प्रकार के अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के गृह विभाग ने ‘एम्यूजमेंट राइट्स एंड गेमिंग जोन सेफ्टी मॉडल रूल्स 2024’ के सूचित नियम तैयार किए हैं और लोगों के अभिप्राय के लिए वेबसाइट पर रख दिए हैं। 25 जून तक वेबसाइट पर लोगों के अभिप्राय मिल जाने के बाद इस ड्राफ्ट को नियमों में परिवर्तित किया जाएगा। गुजरात पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत पुलिस कमिश्नर एवं जिला मजिस्ट्रेट को यह नियम तैयार करने की सत्ता है। उनके द्वारा इन नियमों को आखरी रूप देने के बाद नियम प्रसिद्ध किए जाएंगे। जिसमें राज्य के गृह विभाग ने लाइसेंस देने के मानक और शर्तों का भी समावेश किया है।

क्या होगा नए नियमों में

एम्यूजमेंट पार्क और गेम जोन शुरू करने से पहले अब संचालक को,

  1. – शहर में पुलिस अधीक्षक और जिलों में जिल्ला मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी
  2. – लायनसन्स के लिए समय सीमा तय की जायेगी
  3. – राइड्स के लिए अब होंगे अलग नियम
  4. – लायनसन्स के लिए शुल्क निर्धारित किया जाएगा
  5. –  फायर और इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी अनिवार्य होगी
  6. – पार्क या गेम जॉन में अनुमति के बिना मोडिफिकेशन नही होगा
  7. – निर्माण कार्य मे अग्नि प्रतिरोधक सामग्रियों का करना पड़ेगा उपयोग
  8. – पार्क या गेम जॉन में रसोई की अनुमति नही होगी
  9. – पिछले 2 साल में पार्क या जॉन में घटी दुर्घटनाओं के बारे में देनी पड़ेगी जानकारी

अग्निकांड के 9 आरोपी जेल भेजे गए

राजकोट TRP गेम जॉन अग्निकांड में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और तमाम को रिमांड पर भी लिया था। इन सब के रिमांड खत्म होने पर अब तमाम 9 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस अग्निकांड के मुख्य आरोपी प्रकाश हिरण की अग्निकांड में ही जलकर मौत हो गई थी। जबकि इस दुर्घटना में और एक आरोपी अशोक सिंह जडेजा अभी भी वांटेड है। दुर्घटना की जांच के लिए राज्य सरकार की तरफ से SIT का गठन किया गया है। तमाम गवाहों के निवेदनों के आधार पर अन्य सबूत जुटाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। आरोपियों के खिलाफ सबूत के साथ मजबूत चार्ट शीट कोर्ट में फाइल की जाएगी।

Topics: Rajkot Fire Incidentगुजरात गेमिंग जोन सेफ्टी मॉडल रूल्सGujarat Gaming Zone Safety Model Rulesगुजरात समाचारgujarat newsराजकोट अग्निकांड
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