आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाती मालिवाल के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ साक्ष्य मिटाने की धारा को भी जोड़ दिया है।
इससे पहले निचली अदालत ने फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसी के बाद अब विभव कुमार के खिलाफ धारा 201 जोड़ दी गई है। दिल्ली पुलिस विभव कुमार को मुंबई लेकर गई थी, जहां उन्होंने ये कबूल किया था कि उसने अपने आईफोन को फॉर्मेट कर दिया है। हालांकि, किसके कहने पर ऐसा किया गया है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है।
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गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल जेल से छूटने के बाद स्वाती मालिवाल उनसे मिलने के लिए सीएम हाउस में गई थीं, लेकिन वहां उनके साथ केजरीवाल के पीएम विभव कुमार ने मारपीट की। इसको लेकर स्वाती मालिवाल ने दो पीसीआर कॉल की थी। हालांकि, इस बीच दूसरी पीसीआर कॉल में उन्होंने दिल्ली पुलिस से कहा कि केजरीवाल उन्हें अपने पीएम विभव कुमार से पिटवा रहे हैं।
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बाद में स्वाती मालिवाल के मेडिकल रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ था कि उनके साथ मारपीट हुई थी। मेडिकल रिपोर्ट में पता चला था कि स्वाती मालिवाल की आंखों, गर्दन, सिर समेत कुल चार जगहों पर चोट के निशान मिले थे। दिल्ली पुलिस ने एम्स के मेडिकल ट्रामा सेंटर में उनका मेडिकल करवाया था।
जबकि स्वाती मालिवाल ने भी आरोप लगाया था कि उल्लेखनीय है कि इससे पहले स्वाती मालिवाल ने दिल्ली पुलिस को की गई शिकायत में आरोप लगाया था कि विभव कुमार ने उनके पेट, छाती और शरीर के निचले हिस्से में लात से हमला किया था। दिल्ली पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि मैंने विभव से कहा था कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं और मुझे दर्द हो रहा है बावजूद इसके उसने मुझ पर हमला किया।
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