कानपुर (हि.स.)। महिला का प्लॉट कब्जाने के लिए की गई आगजनी मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (सपा) से विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दो साल से अधिक की सजा होने से अब इरफान की विधायकी भी जाना सुनिश्चित है।
महाराजगंज जेल में निरुद्ध सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच दोषियों को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने आगजनी मामले में तीन जून को दोषी करार दिया था। इसके बाद सजा की तारीख सात जून मुकर्रर की थी।
शुक्रवार को कोर्ट में विधायक इरफान सोलंकी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया और बाकी आरोपित सीधे कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में लाते समय मामले में दोषी सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी ने कहा कि इंसाफ होकर रहेगा। ये फर्जी मुकदमा है, हम बेगुनाही की जेल काट रहे हैं। कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच बहस पूरी हुई। अभियोजन ने अधिक से अधिक सजा व जुर्माने की मांग की। अभियोजन की ओर से कहा गया कि दोषियों पर अधिक से अधिक जुर्माना लगाया जाए और जुर्माने की अधिकतम राशि पीड़िता को दी जाए। वहीं, बचाव पक्ष ने सजा कम करने व जुर्माना कम से कम की दलील दी। इसके बाद कोर्ट ने शाम छह बजे फैसला सुनाने का समय दिया है और कोर्ट ने विधायक समेत पांचों दोषियों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए सात साल की सजा सुनाई।
एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने तीन जून को आईपीसी की धारा 147, 323, 436, 427 व 506 में विधायक इरफान सोलंकी, रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ व शौकत अली को दोषी करार दिया था। वहीं धारा 386 व 120 बी में दोषमुक्त कर दिया था। मामले में अभियोजन की ओर से 18 गवाहों ने बयान दर्ज कराए थे व 300 पन्नों के सबूत कोर्ट में पेश किए। कोर्ट द्वारा पूर्व से सुनिश्चित सात जून की तारीख पर सभी आरोपित कोर्ट में पेश हुए और शाम छह बजे कोर्ट ने सभी को सात साल की सजा सुना दी। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह भी बताया कि दो साल से अधिक सजा होने पर अब सपा विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी भी चली जाएगी।
यह है मामला
विधायक इरफान सोलंकी के जाजमऊ स्थित आवास के पास एक प्लॉट पर नजीर फातिमा झोपड़ी बनाकर रहती है। नजीर फातिमा का आरोप है कि विधायक इरफान और उसके भाई रिजवान की नजर प्लॉट कब्जाने की बहुत दिनों से थी। इस पर दोनों ने साजिश रचकर सात नवम्बर 2022 को उस समय जब एक शादी समारोह में गई थी तो प्लाट में बनी झोपड़ी पर अपने गुर्गों से आग लगवा दी। इसके बाद पीड़िता ने आठ नवम्बर को विधायक और उसके भाई व अन्य पर जाजमऊ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विधायक इरफान फरार हो गया और 22 दिसम्बर-2022 को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में सरेंडर किया था। पुलिस ने मामले में तीन चार्जशीट बनाई और पहले चार्जशीट में विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाल, मो. शरीफ और शौकत अली को आरोपित बनाया। दो अन्य चार्जशीट में अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो. एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना आरोपित बनाए गए। पहले चार्जशीट में शामिल पांचों दोषियों को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई। बाकी बचे आरोपितों के खिलाफ मामला विचाराधीन है।
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