हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सोहेल समीर अंसार नाम के कैदी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अस्थायी जमानत पर रिहा कर दिया है। ताकि आरोपी 30 मई को होने वाली एलएलबी की प्रवेश परीक्षा दे सके।
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हत्या का दोषी सोहेल बीते 9 वर्षों से जेल में बंद था और आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसने एलएलबी की प्रवेश परीक्षा देने के लिए अदालत से जमानत मांगी थी। उसके मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस एनआर बोरकर और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन की पीठ ने की।
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मामले में 24 मई को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट का कहना था कि दोषी बीते 9 वर्षों से देल में था। इस दरमियान वह कई बार जमानत पर बाहर गया, लेकिन उसकी कभी भी जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है।
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कोर्ट ने सोहेल को 15000 रुपए के निजी मुचलके पर उसे अस्थायी जमानत दे दी है। उल्लेखनीय है कि परीक्षा में सम्मिलत होने के लिए दोषी ने कोर्ट से एक सप्ताह की जमानत मांगी थी।
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क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि सोहेल समीर अंसार हत्या के मामले में दोषी है। उसे वर्ष 2021 में डिंडोशी सत्र अदालत आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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