PFI को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द की 8 सदस्यों की जमानत, कहा- 'देश की सुरक्षा सर्वोपरि'
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PFI को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द की 8 सदस्यों की जमानत, कहा- ‘देश की सुरक्षा सर्वोपरि’

सर्वोच्च न्यायलय ने अपने आदेश से पलटा मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, अदालत ने आरोपितों को तुरंत सरेंडर करने का दिया निर्देश

by WEB DESK
May 22, 2024, 09:51 pm IST
in भारत, दिल्ली
भारत का सुप्रीम कोर्ट

भारत का सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (SC) ने बुधवार को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपित प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े आठ लोगों की जमानत रद्द कर दी। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जमानत आदेश को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए पैसे इकट्ठा करने के आरोप ‘प्रथम दृष्टया सच’ प्रतीत होते हैं।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने 19 अक्टूबर, 2023 के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की याचिका पर यह फैसला सुनाया। पीठ ने कथित अपराधों की गंभीरता, कारावास की अवधि (1.5 वर्ष), और NIA द्वारा पेश किए गए मटेरियल पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि “आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं और UAPA की धारा 43D(5) के तहत आरोपियों को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।” न्यायालय ने कहा कि अपराधों की गंभीरता को देखते हुए और आरोप पत्र में बताए गए आरोपियों के पिछले आपराधिक इतिहास को भी ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा कि UAPA आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और देश में राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखने का प्रयास करता है। इस प्रकार, UAPA के तहत आरोपी व्यक्तियों या संगठनों की नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंध भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के व्यापक हित में किए गए हैं।

अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए आरोपियों को NIA के सामने तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने विशेष अदालत को फैसले में किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना कानून का तेजी से पालन करने का भी निर्देश दिया।

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एसएस सुंदर और सुंदर मोहन द्वारा दिए गए आदेश में आरोपी को ‘आतंकवादी कार्य करने’ के लिए धन इकट्ठा करने के अपराध जैसी किसी भी आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ने से इनकार कर दिया गया था। हालांकि, NIA ने अपनी जांच में एक ‘विजन डॉक्यूमेंट’ का खुलासा किया था, जिसमें कई RSS नेताओं के निशानों का कलेक्शन दिखाया गया था। आरोप था कि इस विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक, आरोपियों ने RSS और अन्य हिंदू संगठनों के नेताओं को PFI की ‘हिट लिस्ट’ में शामिल किया था।

इस निर्णय के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे।

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