दिल्ली

स्वाती मालिवाल मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने गठित की SIT, बिभव कुमार के खिलाफ सबूतों को नष्ट करने की धारा जोड़ी

एसआईटी का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी (उत्तर) अंजिता चेप्याला को दिया गया है।

Published by
Kuldeep singh

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाती मालिवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार द्वारा मारपीट के एक सप्ताह बाद दिल्ली पुलिस ने जांच को एक कदम आगे बढ़ा दिया है। इस मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है।

एसआईटी का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी (उत्तर) अंजिता चेप्याला को दिया गया है। इससे पहले सोमवार को दिल्ली पुलिस मामले की जांच के लिए बिभव कुमार को अरविंद केजरीवाल के आवास पर ले गई और वहां काम कर रहे कई स्टाफ से भी पूछताछ की। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शाम को 5.45 बजे बिभव को मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया था। अब आगे की जांच के लिए उन्हें उनके आवास पर भी ले जाया जाएगा।

जोड़ी गई सबूतों को नष्ट करने की धारा

बिभव कुमार इस वक्त पांच दिन के लिए दिल्ली पुलिस की कस्टडी में हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के पीए के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (सबूतों को नष्ट करना) जोड़ दी गई है।

13 मई को हुई थी मारपीट

गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर छूटने पर स्वाती मालिवाल उनके आवास पर उनसे मिलने के लिए 13 मई को गई थीं। लेकिन वहां उनके साथ केजरीवाल के पीए बिभव कुमार ने मारपीट की। इसको लेकर सीएम आवास के अंदर से ही स्वाती मालिवाल ने दिल्ली पुलिस को दो बार पीसीआर कॉल भी की थी।

पहली पीसीआर कॉल में स्वाती मालिवाल ने आरोप लगाया कि उनके साथ बिभव कुमार द्वारा मारपीट की जा रही है। दूसरी पीसीआर कॉल में स्वाती मालिवाल ने पुलिस से कहा कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर बिभव कुमार उन्हें पीट रहे हैं। स्वाती मालिवाल ने आरोप लगाया था कि बिभव कुमार ने उनके गाल, पेट और गुप्तांगों पर लात मारी थी। बाद में जब उनका मेडिकल कराया गया तो उनके साथ मारपीट की पुष्टि भी हुई।

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