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दिल्ली शराब घोटाले में फंस गई AAP, आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी ईडी

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WEB DESK

दिल्ली शराब घोटाले में आप नेताओं का भ्रष्टाचार उजागर हुआ ही है, अब आम आदमी पार्टी पर भी संकट के बादल घिर गए हैं। मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही पूरक (सप्लीमेंट्री) चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ईडी ने मंगलवार को यह जानकारी मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुई दी। दिल्ली शराब घोटाले में 17 गिरफ्तारियां होने के बावजूद 250 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं।

यदि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनी तो

  1. पहली बार किसी राष्ट्रीय दल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) का मामला दर्ज होगा
  2. पार्टी की संपत्ति पर खतरा मंडरा सकता है
  3. पार्टी के निशान पर खतरा मंडरा सकता है

इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने कहा था कि वह मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। मंगलवार को जांच एजेंसी ने साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। हुसैन ने कहा कि इस मामले के ट्रायल में आरोपियों की वजह से देरी हो रही है। एक आरोपी ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि 1700 पेजों की चार्जशीट में से उन्होंने 1600 पेजों का परीक्षण नहीं किया है। वह आरोपी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता है।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया और कहा कि सीबीआई ने इस मामले में एक मुख्य चार्जशीट और दो पूरक चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने एक मुख्य चार्जशीट और छह पूरक चार्जशीट दाखिल की है। दोनों मामलों में अभी जांच जारी है। इस मामले में अभी गिरफ्तारी भी जारी है। सबसे ताजा गिरफ्तारी 3 मई को की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस में सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसी आदेश को सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

छठी पूरक चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में 20 मई को सुनवाई

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल छठी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर 20 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया। ईडी ने 10 मई को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें बीआरएस नेता के. कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपित बनाया गया है। ईडी ने के. कविता को मनी लांड्रिंग कानून की धारा 45 और 44(1) के तहत आरोपित बनाया है। ईडी ने इस छठी पूरक चार्जशीट के साथ ही अब तक कुल सात चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले लोगों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के. कविता हैं। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के. कविता भी साजिश में शामिल थीं। सीबीआई ने इस मामले में 17 अगस्त, 2022 को एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई के बाद 22 अगस्त, 2022 को ईडी ने केस दर्ज किया था।

के. कविता की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ी

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मनी लांड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। आज के. कविता की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, इसलिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने के. कविता को 7 मई को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 6 मई को कोर्ट ने के कविता को कोर्ट में सशरीर कोर्ट में पेश करने की अनुमति दी थी। 6 मई को कोर्ट ने के. कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। के. कविता को सीबीआई ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के. कविता भी साजिश में शामिल थीं।

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