कर्नाटक। बेंगलुरु में अपनी निजी कार में भगवा झंडा लेकर जा रहे 3 युवकों की कट्टरपंथियों द्वारा घेरकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य को हिरासत में लिया है। जिसमें से एक आरोपी को नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और दंगा करने समेत अन्य आरोपों के तहत आरोपियों को हिरासत में लिया है।
क्या है पूरा मामला
रामनवमी यानि बुधवार 17/04/2024 को 3 युवक अपनी निजी कार में सवार होकर जा रहे थे. उनके साथ कार में भगवा झंडा भी था. जिसके बाद आरोपियों ने उन्हें रोककर जय श्री राम के नारे को लेकर बहस करना शुरू कर दिया और उन्हें “अल्लाह हु अकबर” जैसे मजहबी नारे लगाने के लिए कहने लगे। साथ ही जय श्री राम का नारा लगाने को मना कर अल्लाह को सबसे ऊपर बताकर कार सवार युवकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपी कट्टरपंथियों की मारपीट से कार सवार 3 युवक घायल हो गए। घायलों की पहचान पवन कुमार, राहुल और बिनायक के रूप में हुई है।
वहीं पुलिस एफआईआर के अनुसार बुधवार को यानी रामनवमी वाले दिन लगभग 3.45 बजे, एक बाइक पर सवार दो लोगों ने उन्हें उत्तरी बेंगलुरु के चिकबेट्टाहल्ली में रोका और पूछा कि वे धार्मिक नारा (जय श्री राम) क्यों लगा रहे हैं। बाइक सवारों ने कथित तौर पर कहा, ‘तुम केवल अल्लाह हु अकबर कहो।’
इसके बाद एक आरोपी जिसका नाम फरमान था उसने कार सवार युवकों से झंडा छीनने की कोशिश की। जिसके बाद कार सवार लोगों ने उसका पीछा किया। वो दोनों बाइक सवार नजर नहीं आए। पुलिस के अनुसार दूसरे बाइक सवार युवक की पहचान समीर के रूप में हुई है। थोड़ी देर बाद बाइक सवार युवक फरमान और समीर दो अन्य युवकों के साथ नजर आए। जिनमें एक नाबालिग बताया जा रहा है और दूसरे की उम्र का पता लगाया जा रहा है।
दोनों भी फरमान और समीर के साथ शामिल हो गए और कथित तौर पर राहुल और बिनायक पर हमला कर दिया।
राहुल पर डंडे से हमला किया गया और उसके सिर पर चोट लगी, जबकि बिनायक की नाक पर चोट लगी। हमले के बाद आरोपी मौके से तत्काल फरार हो गए. वहीं मौके पर पहुंची पुलिस तीनों पीड़ित हिंदू युवकों को अपने साथ विद्यारण्यपुरा पुलिस स्टेशन ले गई। जहां पवन ने एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद पीड़ित युवक अस्पताल पहुंचे जहां उन्होंने अपना इलाज कराया।
फिलहाल पुलिस ने फरमान और समीर को गिरफ्तार कर लिया। जबकि दो संदिग्ध नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है।
इस पूरे मामले पर पुलिस उपायुक्त (पूर्वोत्तर) लक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि “विद्यारण्यपुरा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 295 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 298 (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 324 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार में सवार तीनों लोग हाथ में झंडा लिए हुए थे और ‘जय श्री राम’ के नारे लगा रहे थे। उस दौरान, दो लोगों ने कार को रोका और पूछा कि वे नारे क्यों लगा रहे हैं, साथ ही यह भी मांग की कि वे अल्लाह हु अकबर कहें।”
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