नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने सीबीआई को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दे दी है। सीबीआई ने याचिका दायर कर कविता से पूछताछ की अनुमति मांगी थी। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि सीबीआई को एक दिन पहले जेल अधिकारियों को जानकारी देनी होगी।
कोर्ट ने 4 अप्रैल को के. कविता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जमानत याचिका पर 8 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने 26 मार्च को के. कविता को 9 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था। पेशी के दौरान के. कविता ने कहा था कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, बल्कि राजनीतिक लांड्रिंग का मामला है। यह एक मनगढ़ंत और झूठा मामला है। हम बेदाग, बेकसूर साबित होंगे।
ईडी के मुताबिक के कविता ने सौ करोड़ की हेराफेरी की थी। आरोप है कि इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था। कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं। ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजे थे लेकिन कविता पेश नहीं हुईं, जिसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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