आयकर की चोरी! दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज की, आयकर विभाग ने 1700 करोड़ रुपए का नोटिस थमाया

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Kuldeep singh

लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस की याचिका खारिज होने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने 1700 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया है। ये नोटिस 2017-18-2021-22 तक के लिए ब्याज और जुर्माने के साथ है। ये आंकड़ा अभी और अधिक बढ़ने की संभावना है।

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ऐसा इसलिए क्योंकि आयकर विभाग फिलहाल 2021-22 से लेकर 2024-25 तक के पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। माना जा रहा है कि इसकी भी कट ऑफ डेट भी रविवार तक पूरी हो सकती है। वहीं कांग्रेस चुनाव से पहले आयकर विभाग के इस एक्शन को गैरकानूनी और अलोकतांत्रिक कह रही है। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल भी ईडी के समन को गैरकानूनी और अलोकतांत्रिक बता रहे थे।

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वहीं कांग्रेस के वकील और राज्यसभा के सांसद विवेक तन्खा ने आईटी विभाग की इस कार्रवाई को कानूनी चुनौती देने की बात कही है। तन्खा ने आईटी एक्शन को अनुचित बताया है।

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कांग्रेस ने आय के पुनर्मूल्यांकन को दी थी चुनौती

गौरतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस की आय का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चार साल में पुनर्मूल्यांकन किए जाने को चुनौती थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा और पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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