नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत से कोई भी आदेश जारी करने से रोकने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका सुरजीत सिंह यादव ने दायर की है। अरविंद केजरीवाल को गत दिनों ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। अब वह ईडी की हिरासत से सरकारी आदेश दे रहे हैं। इस पर रोक लगाने की मांग की गई है।
हाई कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि ईडी की हिरासत के दौरान अरविंद केजरीवाल को टाइपिस्ट, कंप्यूटर, प्रिंटर इत्यादि उपलब्ध नहीं कराए जाएं। ईडी को इस बात की जांच का निर्देश दिया जाए कि हिरासत के दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से जारी निर्देश दिल्ली के मंत्री आतिशी के पास कैसे पहुंचे। याचिका में इस बात की आशंका जताई गई है कि केजरीवाल की ओर से जारी निर्देश जांच को प्रभावित करने के इरादे से दिए गए हैं।
याचिका में कहा गया है कि कानून के शासन के लिए जांच को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल की ओर से जारी निर्देश गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन है। ऐसा करना संविधान की तीसरी अनुसूची का उल्लंघन है।
सीएम पद से हटाने की भी कर चुके हैं मांग
सुरजीत सिंह यादव पहले भी हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग कर चुके हैं। याचिका में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक पद पर नहीं रखा जाना चाहिए। केजरीवाल गोपनीयता की शपथ लेते हुए मुख्यमंत्री बने हैं, अगर वे जेल से शासन चलाते हैं और कोई फाइल उनके पास जाती है तो वो कई जेल अधिकारियों से होकर गुजरेगी जो उनकी गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन होगा। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल ने संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें खुद ही इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल का पद पर बने रहना न केवल कानून के शासन में बाधा होगी, बल्कि ये दिल्ली में पूरे तरीके से संवैधानिक मशीनरी के खत्म होने जैसा होगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वे लोकसेवक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए।
केजरीवाल की गिरफ्तारी पर 27 मार्च को सुनवाई करेगा हाई कोर्ट
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली याचिका पर हाई कोर्ट कल यानी 27 मार्च को सुनवाई करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच सुनवाई करेगी। केजरीवाल ने 23 मार्च को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके 24 मार्च को सुनवाई की मांग की थी लेकिन तत्काल सुनवाई से इंकार करते हुए हाई कोर्ट ने 27 मार्च को सुनवाई का आदेश दिया था। याचिका में राऊज एवेन्यू कोर्ट की ओर से 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजने के आदेश को चुनौती गई है। केजरीवाल ने कहा है कि वे वर्तमान सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
ये है ईडी का आरोप
ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाला के मुख्य साजिशकर्ता हैं। ईडी को केजरीवाल के घर पर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। इनसे पता चला है कि केजरीवाल दो ईडी अधिकारियों की जासूसी कर रहे थे। ईडी के मुताबिक विजय नायर दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को दिए गए घर में रह रहे थे। उन्होंने साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अरविंद केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। केजरीवाल ने कविता से मुलाकात की थी। ईडी के मुताबिक आबकारी नीति को आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव में फंडिंग के लिए बदला गया।
टिप्पणियाँ