दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार की गई भारत राष्ट्र समिति (BRS) की एमएलसी के कविता को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता को तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना, एमएम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी की विशेष पीठ ने कहा कि उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख करना होगा। के कविता के वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से शीर्ष अदालत ने कहा, “सभी मामलों में अगर अनुच्छेद 32 के तहत वे जमानत चाहते हैं, तो आप गुण-दोष के आधार पर बहस नहीं कर सकते। हमें एक समान होना होगा। हम संवैधानिक चुनौती के बारे में मुख्य याचिका में नोटिस जारी कर सकते हैं और इसे बाद में रख सकते हैं।”
इसके अलावा शीर्ष अदालत ने PMLA एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली के कविता की याचिका पर एक नोटिस जारी किया। साथ ही मामले को विजय मदनलाल फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं के साथ टैग कर दिया। बता दें कि कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। इसके अगले ही दिन यानि के 16 मार्च को उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली एक अदालत ने उन्हें एस सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।
प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाए हैं कि शराब नीति में लाभ पाने के लिए के. कविता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची थी और इसके बदले उन्हें 100 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया था।
ईडी ने बताया है कि उसने इस मामले में अभी तक 1 प्रॉसिक्यूशन शिकायत और 5 सप्लीमेंट्री शिकायतें दर्ज की हैं। इसके अलावा अपराध से प्राप्त आय में से अब तक 128.79 करोड़ रुपये का पता लगाया जा चुका है।
ईडी के अनुसार शराब घोटाला मामले में अब तक देश भर में 245 जगहों पर छापेमारी की गई है जिनमे दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई सहित अन्य स्थान शामिल है। वहीं अब तक इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत 15 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
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