दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग वाली याचिका से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को ईडी से पूछा कि उसके पास केजरीवाल के खिलाफ क्या सबूत हैं।
कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय को आदेश देते हुए कहा कि अगर आप उन्हें कोई विवरण दे रहे हैं, तो ये हमें जानने की आवश्यकता है कि क्या आपके पास कोई कंटेंट है, जिसके आधार पर आप उन्हें बुला रहे हैं? कोर्ट ने ये बात तब कही है जब इससे पहले ईडी ने दावा किया था कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं। इससे पहले कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा था कि वो क्यों नहीं पेश हो रहे हैं।
ऐसे में बेतुका सा तर्क देते हुए उन्होंने आशंका जताई थी कि ईडी उन्हें अरेस्ट करना चाहती है, इसलिए वो नहीं पेश हो रहे हैं।
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