सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया के साथ मारपीट के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारडीवाला व मनोज मिश्रा की पीठ ने इसे गंभीर मामला करार देते हुए गौतमबुद्धनगर के जनपथ दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को तलब कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को नोटिस जारी करते हुए जिला जज को इस घटना की सीसीटीवी फुटेज की सुरक्षा करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दो सदस्यों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। दरअसल, इस मामले को आज (गुरुवार) अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी, वरिष्ठ वकील विकास सिंह, केके वेणुगोपाल और जयंत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया।
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इसके बाद चीफ जस्टिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए ये आदेश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो मामले में जिला न्यायाधीश न्यायाधीश पाठक से जुड़े प्रशासनिक कर्मचारियों से भी एक रिपोर्ट लेंगे जहां वकील मुस्कान गुप्ता के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया था। जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट की प्रतियां इस अदालत के रजिस्ट्रार के समक्ष रखी जाएंगी। रिपोर्ट से इस घटना में शामिल लोगों की पहचान की जाएगी।
इसके साथ ही सुप्रीम अदालत ने बार-बार दिए गए फैसलों में बार एसोसिएशनों की हड़तालों की भी निंदा की है।
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि बुधवार को वकील गौरव भाटिया एक केस की पैरवी करने के लिए गौतमबुद्धनगर जिला अदालत पहुंचे थे। उनके साथ एक अन्य वकील मुस्कान गुप्ता भी थीं। मुस्कान बताती है कि वहां वकील हड़ताल पर बैठे थे उन्होंने गौरव भाटिया द्वारा केस की पैरवी किए जाने का विरोध किया। जब भाटिया ने इसका कारण पूछा तो दोनों पक्षों में बहस हो गई। इसके बाद वकील भाटिया और गुप्ता को दिल्ली वाला कहकर उनके साथ बदसलूकी की गई।
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