प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि से शाही ईदगाह मस्जिद का अवैध कब्जा हटाने सहित कई मामलों को लेकर दाखिल सिविल वादों की पोषणीयता पर आपत्ति की सुनवाई जारी है।
सिविल वादों पर मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता नसईरूज्जमा, मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, प्रदीप शर्मा, प्रभाष पांडेय, हरे राम त्रिपाठी, न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गोयल आदि कोर्ट में मौजूद थे। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के समक्ष मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस की।
वाद संख्या 4 श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष पाण्डेय ने दाखिल अर्जी पर पक्ष रखते हुए कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर स्थित श्रीकृष्ण कूप में वर्षों से बासोदा पूजा होती आ रही है। एक अप्रैल को मां शीतला सप्तमी व दो अप्रैल को मां शीतला अष्टमी की पूजा अर्चना की जानी है। मुस्लिम समुदाय द्वारा उन्हें पूजा करने से रोका जा रहा है। उन्होंने पैन ड्राइव पेश की।
मस्जिद पक्ष की तरफ से कहा गया कि उन्हें पैन ड्राइव की प्रति नहीं दी गई है। जिसके कारण वह अर्जी का जवाब दाखिल करने में असमर्थ हैं। जिस पर कोर्ट ने वादी को पैन ड्राइव की प्रति मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता नसईरूज्जमा को देने तथा उन्हें अपना जवाब अगली सुनवाई की तिथि एक अप्रैल तक दाखिल करने का समय दिया है।
कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की तरफ से वाद संख्या 4/23 को निरस्त करने की दाखिल अर्जी जो जिला अदालत में दी गई थी, की प्रति यहां के वकील को देने तथा उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। एक अन्य वाद में दाखिल अर्जी का भी कोर्ट ने विपक्षी से जवाब मांगा है। सभी वादों की सुनवाई 1 अप्रैल को दो बजे से होगी।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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