कोटा । “मेरे नन्हे मुन्ने मासूम फरिश्ते, तुम निर्दोष व निष्पाप हो, तुम्हारी मुस्कान ही सारा जहान है, तुम्हारी सूरत में अल्लाह का नूर बसता है, तुम मन मस्तिष्क से कटु स्मृतियों को मिटा दो, तुम्हारा गुनहगार हमने आजीवन सलाखों के पीछे भेज दिया है, अब तुम हंस खेलकर इस जीवन को यापन करो, तुम्हारी आंखों से बहते आंसू, तुम्हारा घर नहीं देख पाएगा” ये लाइने पॉक्सो कोर्ट क्रम-3 के एक पांच महीने पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए जज दीपक दुबे ने मासूम के लिए संवेदना प्रकट करते हुए लिखी हैं।
दरअसल आज कोटा के न्यायालय विशेष न्यायधीश “लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम (पोक्सो) क्रम-3 कोर्ट ने अरबी सीखने आए 10 साल के मासूम से कुकर्म करने वाले मौलवी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पांच महीने पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए जज दीपक दुबे ने लिखा कि तुम्हारा गुनहगार अब सलाखों के पीछे हैं वो तुम्हे परेशान नहीं करेगा। जज ने यह भी कहा कि फांसी देने से दोषी अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर पाएगा। सजा सुनाने के बाद आरोपी शर्म से अपना चेहरा छिपाता रहा।
सरकारी वकील ललित कुमार शर्मा ने बताया कि अदालत ने मौलवी नसीम खान (23) निवासी हुयपुरी जिला पलवल हरियाणा को अंतिम सांस तक के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 21 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। उन्होंने कहा कि धर्म गुरु होते हुए भी पवित्र स्थान पर गलत काम करने पर कोर्ट ने अपने फैसले में मासूम के लिए संवेदना प्रकट करते हुए एक कविता भी लिखी है।
सरकारी वकील ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 14 दिन में जांच पूरी करके कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट में 11 गवाहों के बयान करवाए गए और 24 दस्तावेज पेश किए। सुनवाई के दौरान आरोपी को फांसी देने की मांग की। जिस पर कोर्ट ने कहा कि फांसी देने से आरोपी प्रायश्चित नहीं कर पाएगा, जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहने पर वो रोज अपने पापों का प्रायश्चित करेगा।
मामले के अनुसार 22 अक्टूबर 2023 को मासूम के चाचा ने बूढ़ादित थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि पिता की मौत के बाद से ही 10 साल का मासूम भतीजा उसके साथ रहता है। वह पांचवीं कक्षा में पढ़ता है। 22 अक्टूबर को शाम चार बजे वो रोता हुआ घर आया। उसने बताया कि साढ़े तीन बजे मस्जिद में मौलवी के पास अरबी पढ़ने गया था। वहां मौलवी नसीम खान ने उसे थोड़ी देर पढ़ाया, फिर मस्जिद के कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मौलवी को गिरफ्तार किया।
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