नई दिल्ली: राउज एवेन्यू में दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर बनाए गए अपने दफ्तर को आम आदमी पार्टी को खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सख्त आदेश दिए हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को 15 जून तक का समय दे दिया गया है। आप को 15 जून तक यह दफ्तर खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी अपने दफ्तर के प्लाट के लिए भूमि और विकास कार्यालय से संपर्क करे।
आम आदमी पार्टी ने राउज एवेन्यू में दिल्ली हाई कोर्ट के प्लाट पर कब्जा कर अपना दफ्तर खोल लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट को यह जमीन अदालतों की संख्या बढ़ने की वजह से आवंटित किया गया था। आप ने इस पर कार्यालय खोल लिया। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता, कैसे कोई राजनीतिक दल जमीन पर कब्जा कर सकता है। उसे यह जमीन हाई कोर्ट को वापस करनी होगी।
आम आदमी पार्टी ने दिया था ये तर्क
आम आदमी पार्टी (आप) ने इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। आप की ओर से बताया गया था कि उसने राउज एवेन्यू में दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। जहां उसका कार्यालय है वह जमीन वर्ष 2015 में उसे आवंटित की गई थी।
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