हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर लगी UAPA धारा
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हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर लगी UAPA धारा

यूएपीए की धारा-15 आतंकी गतिविधि को परिभाषित करती है। इस कानून के तहत कम से कम 5 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है

by दिनेश मानसेरा
Feb 27, 2024, 03:00 pm IST
in उत्तराखंड
Haldwani Violence abdul malik
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देहरादून। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक इस समय पुलिस कस्टडी में है, उसे लगातार पुलिस अलग-अलग एंगल से पूछताछ कर रही है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने बताया कि जो एफआईआर रजिस्टर की गई है उसमें अब्दुल मलिक पर गैर कानूनी गतिविधियों की UAPA धारा शामिल की गई है। पूछताछ और विवेचना में आगे जिस-जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे, उसे विवेचना में शामिल किया जाएगा। हल्द्वानी हिंसा में 19 नामजद आरोपियों में से 1 अभियुक्त अब्दुल मोहिद जो मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक का बेटा है वह अभी फरार चल रहा है।

बता दें कि 24 फरवरी को पुलिस ने अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। दरअसल, हल्द्वानी के बनभूलपुरा में आठ फरवरी को हुए बवाल का मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक ही है। जिस जगह नगर निगम व प्रशासन अतिक्रमण तोड़ने गया था, वह जगह अब्दुल मलिक के ही कब्जे में थी। आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई थीं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था।

क्या है UAPA धारा

यूएपीए की धारा-15 आतंकी गतिविधि को परिभाषित करती है। इस कानून के तहत कम से कम 5 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अगर आतंकी घटना में किसी की जान चली जाती है तो दोषी व्यक्ति को सजा-ए-मौत या फिर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।

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