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कोर्ट की जमीन पर कब्जा करने का आरोप, AAP ने सुप्रीम कोर्ट में दी सफाई, जगह खाली करने को तैयार

AAP ने अदालत से अनुरोध किया है कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के मुताबिक एक वैकल्पिक स्थान आवंटित किया जाना सुनिश्चित करें

by WEB DESK
Feb 16, 2024, 09:23 pm IST
in दिल्ली
अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री

अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राऊज एवेन्यू स्थित पार्टी मुख्यालय की जमीन विवाद के मामले पर पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। पार्टी ने हलफनामा में कहा है कि पार्टी कार्यालय जिस जमीन पर बना है, वह कोर्ट की जमीन पर कब्जा नहीं है, क्योंकि उन्हें यह जमीन 2015 में आवंटित की गई थी।

आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब 2023 में लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस कह रहा है कि यह जमीन राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार के लिए निर्धारित की गई है। हालांकि पार्टी का कहना है कि वह जगह खाली करने को तैयार है, लेकिन अदालत से यह अनुरोध है कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के मुताबिक एक वैकल्पिक स्थान आवंटित किया जाना सुनिश्चित करें।

आप की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगर वह फौरन इस जगह को खाली कर देती है तो उनके पार्टी दफ्तर के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं है जबकि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टियां दिल्ली में कार्यालय के लिए जमीन पाने की हकदार हैं। पार्टी का कहना है कि पांच दूसरे राष्ट्रीय दल भी दिल्ली स्थित अपने दफ्तरों में जैसे काम कर रहे हैं, उन्हें भी दफ्तर के लिए भूमि आवंटित की जाए।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)  

Topics: Land Grabbing Caseआम आदमी पार्टीAam Aadmi PartySupreme Courtसुप्रीम कोर्टअरविंद केजरीवालarvind kejriwalRouse Avenue Courtराउज एवेन्यू कोर्टजमीन कब्जा मामला
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