नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों को वेतन और बकाया भुगतान नहीं करने पर गहरी नाराजगी जताई है। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा तो हम दिल्ली नगर निगम को बंद करने का आदेश दे सकते हैं।
सुनवाई के दौरान कोर्ट का सख्त रुख देखकर दिल्ली नगर निगम की ओर से पेश वकील दिव्य प्रकाश पांडे ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन का भुगतान दस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। कोर्ट ने साफ किया कि वो दिल्ली नगर निगम के संसाधनों की बढ़ोतरी का इंतजार नहीं करेगा। कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन देना दिल्ली नगर निगम की वैधानिक जवाबदेही है। अगर दिल्ली नगर निगम वेतन का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे।
सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम की ओर से कहा गया कि कर्मचारियों के वेतन भुगतान का बकाया एक हजार करोड़ रुपये था, जो अब घटकर चार सौ करोड़ रह गया है। दिल्ली नगर निगम के वकील की इस दलील पर गौर करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आप निगमायुक्त से कहिए कि कोर्ट कड़ी कार्रवाई करेगा। हम चार साल तक इंतजार नहीं करेंगे। आप चार हफ्ते में फैसला कीजिए।
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील सत्यकाम ने कहा कि 24 जनवरी को दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के लिए 803 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं, जो नगर निगम को मिल चुके हैं। दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और बकाया भुगतान की मांग को लेकर कई याचिकाओं पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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