Gyanvapi Case Update : ज्ञानवापी में पूजा-पाठ को चुनौती देने हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष
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Gyanvapi Case Update : ज्ञानवापी में पूजा-पाठ को चुनौती देने हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष

वाराणसी कोर्ट ने तहखाने में स्थित प्रतिमाओं की पूजा करने की व्यवस्था करने का जिलाधिकारी को निर्देश दिया है।

by WEB DESK
Feb 1, 2024, 06:59 pm IST
in भारत, उत्तर प्रदेश
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प्रयागराज । अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर के दक्षिण पूर्वी तहखाने में वाराणसी की जिला अदालत द्वारा मंदिर पक्ष को पूजा करने की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। दूसरी तरफ मंदिर पक्ष के शैलेन्द्र पाठक ने कैविएट दाखिल कर मुकदमे में उसे सुनवाई का अवसर देने की मांग की है।

वाराणसी के जिला जज ने बुधवार को अपने आदेश में वादी एवं काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पुजारी के द्वारा तहखाने में स्थित मूर्ति की पूजा करने की व्यवस्था करने का जिलाधिकारी को निर्देश दिया है। मस्जिद पक्ष की याचिका में जिला जज के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। इनका कहना है कि अभी तक आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद के पोषणीयता की अर्जी तय नहीं हुई है। इसलिए पूजा का अधिकार देने का वाराणसी के जिला जज का आदेश सही नहीं है।

इसी मामले में वादी शैलेन्द्र कुमार पाठक ने कैविएट दाखिल की है। कैविएट में मांग की गई है कि अगर इंतजामिया कमेटी कोई याचिका दाखिल करती है तो मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष सुना जाय।

सौजन्य – सिंडिकेट फीड 

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