दिल्ली सरकार पर लगा 50 हजार रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला?
May 9, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत दिल्ली

दिल्ली सरकार पर लगा 50 हजार रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

by Mahak Singh
Feb 1, 2024, 12:29 pm IST
in दिल्ली
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

राष्ट्रीय राजधानी में वनों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त अधिकारियों की तैनाती की मांग करने वाली याचिका पर बार-बार निर्देश देने के बावजूद अपना जवाब दाखिल नहीं करने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि मामले में जवाब दाखिल नहीं करने के लिए अधिकारियों द्वारा कोई वैध कारण नहीं दिया गया है और अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करना अदालत की गरिमा के खिलाफ है।

कोर्ट ने कहा 2 अगस्त 2023 और 21 सितंबर 2023 के आदेशों पर जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। जवाब दाखिल न करने का सिर्फ एकमात्र कारण यह बताया गया कि कुछ जानकारी दूसरे राज्य से मंगाई जा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि जवाब दाखिल न करने का यह कोई आधार नहीं है। इस पर जस्टिस प्रसाद ने कहा, ‘सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। कोर्ट के बार-बार निर्देशों का पालन न करना कोर्ट की गरिमा के खिलाफ है।

वन एवं वन्य जीव विभाग में पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की तैनाती की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उक्त आदेश दिया। याचिका में मांग की गई थी कि बेहतर हथियार, सुरक्षात्मक उपकरण, और जनशक्ति के संदर्भ में राज्य वन विभाग के वन रक्षकों, वन रेंजरों, और अन्य फील्ड कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।

Topics: Delhi High CourtDelhi NewsDelhi governmentdelhi hindi newsforest protectionDelhi forestDelhi HC forest protection
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

तृणमूल सांसद साकेत गोखले

तृणमूल सांसद गोखले को झटका, 50 लाख जुर्माना, लक्ष्मी पुरी से मांगनी होगी माफी

सुप्रीम कोर्ट

वक्फ संशोधन कानून पर SC में सुनवाई, दिल्ली HC-ओबेरॉय होटल की जमीन पर उठे सवाल

अरविन्द केजरीवाल

सलाहकार नियुक्त कर बुरी फंसी AAP पार्टी : कोरोना काल में खजाने से लुटाए लाखों रुपए, अब होगी जांच

Delhi Government Water ATMs

दिल्ली में साफ पानी की समस्या का समाधान: 5000 वाटर एटीएम लगाएगी दिल्ली सरकार

दिल्ली हाई कोर्ट जज का मामला राज्यसभा में गूंजा, क्या छिपा है राज?

सत्येंद्र जैन

सत्येंद्र जैन पर 7 करोड़ की रिश्वत का आरोप : जानिए CCTV घोटाले में क्या था AAP सरकार का खेल.?

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

“भय बिनु होइ न प्रीति “: पाकिस्तान की अब आएगी शामत, भारतीय सेना देगी बलपूर्वक जवाब, Video जारी

खेत हरे, खलिहान भरे

पाकिस्तान ने उरी में नागरिक कारों को बनाया निशाना

कायर पाकिस्तान ने नागरिकों को फिर बनाया निशाना, भारतीय सेना ने 50 ड्रोन मार गिराए

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

पाकिस्तान बोल रहा केवल झूठ, खालिस्तानी समर्थन, युद्ध भड़काने वाला गाना रिलीज

देशभर के सभी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट : सभी यात्रियों की होगी अतिरिक्त जांच, विज़िटर बैन और ट्रैवल एडवाइजरी जारी

‘आतंकी समूहों पर ठोस कार्रवाई करे इस्लामाबाद’ : अमेरिका

भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर की गति बनाए रखना आवश्यक

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ

भारत को लगातार उकसा रहा पाकिस्तान, आसिफ ख्वाजा ने फिर दी युद्ध की धमकी, भारत शांतिपूर्वक दे रहा जवाब

‘फर्जी है राजौरी में फिदायीन हमले की खबर’ : भारत ने बेनकाब किया पाकिस्तानी प्रोपगेंडा, जानिए क्या है पूरा सच..?

S jaishankar

उकसावे पर दिया जाएगा ‘कड़ा जबाव’ : विश्व नेताओं से विदेश मंत्री की बातचीत जारी, कहा- आतंकवाद पर समझौता नहीं

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies