जेल में बंद सेंथिल बालाजी के मंत्री बने रहने पर मद्रास HC हैरान, कहा- 48 घंटों में कर्मचारी भी हो जाता है सस्पेंड
May 9, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत तमिलनाडु

जेल में बंद सेंथिल बालाजी के मंत्री बने रहने पर मद्रास HC हैरान, कहा- 48 घंटों में कर्मचारी भी हो जाता है सस्पेंड

कोर्ट ने कहा कि 230 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद भी बिना विभाग के मंत्री के रूप में बालाजी के पद पर बने रहने का क्या औचित्य बनता है ?

by Masummba Chaurasia
Jan 31, 2024, 12:49 pm IST
in तमिलनाडु
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार (30 जनवरी) को तमिलनाडु में बिना विभाग के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के पद पर बने रहने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल उठाए हैं। तमिलनाडु कैबिनेट में बिना विभाग के मंत्री के रूप में वी. सेंथिल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं कोर्ट ने जांच एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करने के साथ-साथ बालाजी की जमानत याचिका को 14 फरवरी तक आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया है।

कोर्ट में न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने मंत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सवाल उठाते हुए, कहा कि 230 दिनों से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद भी बिना विभाग के मंत्री के रूप में बालाजी के पद पर बने रहने का क्या औचित्य बनता है।

न्यायाधीश ने इस मामले में सवाल उठाने के साथ ही इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि किसी व्यक्ति के अधिक समय तक जेल में रहने के बाद भी कैबिनेट में बने रहने की इजाजत कैसे मिल सकती है। जबकि प्रदेश के अंतिम पंक्ति के कर्मचारी को भी एक आपराधिक मामले में 48 घंटे से ज्यादा समय तक जेल में रहने पर सेवा से निष्कासित माना जाता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कानून हर एक के लिए बराबर है।

जज ने बालाजी की वकालत कर रहे वरिष्ठ वकील सी. आर्यमा सुंदरम से सवाल किया कि जब एक सरकारी कर्मचारी के मामले में बेहद गंभीरता दिखाई जाती है, तो आपके पास एक ऐसा व्यक्ति है जो जेल में लंबे समय से बंद है। इसके बावजूद वो मंत्री पद पर बना हुआ है। इससे आप पब्लिक को किस तरीके का संदेश दे रहे हैं ?

न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि सिर्फ स्वास्थ्य के बेस पर दायर की गई बालाजी की पिछली जमानत याचिका को कैबिनेट में उनकी निरंतरता को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2023 में हाई कोर्ट के न्यायाधीश जी. जयचंद्रन ने खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति ने कहा कि परिस्थिति में अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि याचिकाकर्ता अभी भी बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के पद पर बना हुआ है।

इसके बाद वकील सी. सुंदरम ने जवाब देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अब इस मुख्य आधार पर जमानत की मांग कर रहा है, कि प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग जांच पूरी कर ली है और जरूरी सभी दस्तावेज इकट्ठे कर लिए हैं। उन्होंने आग कहा कि यदी इस तरह भी याचिकाकर्ता के कैबिनेट में बने रहने का तर्क उनके खिलाफ रखा जाएगा, तो उच्च पद पर बैठे किसी भी शख्स के लिए जमानत ले पाना काफी कठिन हो जाएगा।

इसके बाद जज ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये मामला ईडी नहीं उठा रहा, वे उठा रहे हैं। न्यायमूर्ति ने कहा कि विशेष लोक अभियोजक एन. रमेश ने जमानत याचिका पर अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। जज ने कहा कि मैं हमेशा स्पष्टवादी होने में विश्वास करता हूं, इसलिए मैं बताऊंगा कि मेरे दिमाग में क्या है, जिससे आपके लिए ये बेहद आसान हो जाएगा।

उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि सितंबर 2023 में मुख्य न्यायाधीश संजय वी. गंगापुरवाला के नेतृत्व वाली हाई कोर्ट की पहली खंडपीठ ने भी कहा था, कि बिना पोर्टफोलियो वाला मंत्री एक संवैधानिक मजाक है। चाहे कानून किसी भी कोर्ट को इस तरह के मंत्री को हटाने का आदेश देने की अनुमति नहीं देता है।

अदालत ने कहा कि मंत्रिमंडल में उनके बने रहने के पीछे की राजनीति पर नहीं पड़ना है, लेकिन यह व्यवस्था के लिए बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है।

बतादें, सेंथिल बालाजी को साल 2023 में 14 जून को पिछले अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले के मामले में उनके आवास और राज्य सचिवालय में उनके मंत्रीस्तिरीय कक्ष पर ईडी की छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद वे पार्टी छोड़कर द्रमुक में शामिल हो गए थे। मई 2021 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के सत्ता में आने के बाद उनको मंत्री बनाया गया था। सेंथिल बालाजी की कई बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। पीएसजे कोर्ट 3 बार और हाई कोर्ट एक बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है।

Topics: Madras High Courtतमिलनाडु सरकारTamil Nadu Governmentसेंथिल बालाजीsenthil balajiकोर्ट समाचारमद्रास हाईकोर्ट
Share5TweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

तमिलनाडु के उद्योगपतियों ने सरकार से कहा “हिन्दी को पढ़ाने दें!”

उदयनिधि स्टालिन

उदयनिधि स्टालिन अब हिंदी भाषा के विरोध में, कहा- हिंदी लागू होगी तो तमिल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा

Madrass high court on cast name of school

तमिलनाडु: सरकारी जमीन को अवैध तरीके से बेचा, मद्रास हाई कोर्ट ने CBI को चर्च ऑफ साउथ इंडिया पर केस दर्ज करने को कहा

Madrass high court on brothel

तमिलनाडु: BJP कार्यालय से ‘भारत माता’ की प्रतिमा हटाने पर मद्रास हाई कोर्ट भड़का, DMK सरकार को फटकारा, कहा-वापस लौटाएं

Madrass high court on cast name of school

शरिया का हवाला देकर दूसरे निकाह को जायज ठहराने वाले मुस्लिमों को झटका, हाई कोर्ट बोला-ये पहली बीवी के साथ क्रूरता

Madrass high court on cast name of school

मुस्लिम पुरुषों द्वारा एकतरफा तलाक देने पर मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा-शरीयत नहीं कोर्ट करेगा ‘तलाक’ पर फैसला

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

देशभर के सभी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट : सभी यात्रियों की होगी अतिरिक्त जांच, विज़िटर बैन और ट्रैवल एडवाइजरी जारी

‘आतंकी समूहों पर ठोस कार्रवाई करे इस्लामाबाद’ : अमेरिका

भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर की गति बनाए रखना आवश्यक

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ

भारत को लगातार उकसा रहा पाकिस्तान, आसिफ ख्वाजा ने फिर दी युद्ध की धमकी, भारत शांतिपूर्वक दे रहा जवाब

‘फर्जी है राजौरी में फिदायीन हमले की खबर’ : भारत ने बेनकाब किया पाकिस्तानी प्रोपगेंडा, जानिए क्या है पूरा सच..?

S jaishankar

उकसावे पर दिया जाएगा ‘कड़ा जबाव’ : विश्व नेताओं से विदेश मंत्री की बातचीत जारी, कहा- आतंकवाद पर समझौता नहीं

पाकिस्तान को भारत का मुंहतोड़ जवाब : हवा में ही मार गिराए लड़ाकू विमान, AWACS को भी किया ढेर

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर से लेकर राजस्थान तक दागी मिसाइलें, नागरिक क्षेत्रों पर भी किया हमला, भारत ने किया नाकाम

‘ऑपरेशन सिंदूर’ से तिलमिलाए पाकिस्तानी कलाकार : शब्दों से बहा रहे आतंकियों के लिए आंसू, हानिया-माहिरा-फवाद हुए बेनकाब

राफेल पर मजाक उड़ाना पड़ा भारी : सेना का मजाक उड़ाने पर कांग्रेस नेता अजय राय FIR

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies