दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ी

ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था

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WEB DESK

नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी है।

कोर्ट ने आज आरोपित सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। सर्वेश के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके पिता का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है। इसके लिए वह गुरुग्राम के हॉस्पिटल मे भर्ती हैं और अपने पिता की बीमारी की वजह से ही वह कोर्ट के समन पर पेश नहीं हो सके हैं।

ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर, 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है और अगर कोई आरोपित एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद अगर बरी भी हो जाता है तो उसे मनी लान्ड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती। कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिये सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए। दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी। अपने बयान में दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने की विस्तृत जानकारी दी थी।

ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था।

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