मध्य प्रदेश के इंदौर से लव जिहाद का चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहां अशरफ मंसूरा नाम के एक ऑटो डीलर ने आशू बनकर हिन्दू लड़की को हेलो ऐप के जरिए अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया। इसके बाद उसने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। यहीं नहीं आरोपी ने पीड़िता पर इस्लामिक कन्वर्जन का भी दबाव बनाया।
रिपोर्ट के मुताबिक, हिन्दू पीड़िता की उम्र 23 वर्ष है। इस मामले में हिन्दू संगठनों की मदद से पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत की। जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट, रेप और छेड़छाड़ जैसे कई कानूनों के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि, 12 दिसंबर को जब पुलिस के लिए पुलिस ने छापेमारी की, तो उससे पहले ही आरोपी फरार हो गया।
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क्या है पूरा मामला
इंदौर के एडिशनल पुलिस उपायुक्त जोन-4 अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि 23 वर्षीय लड़की कुमा पिपलिया की रहने वाली है। उसकी दोस्ती बिजलपुर के रहने वाले अशरफ मंसूरी ने हेलो ऐप के जरिए पहले दोस्ती की। यहां जब उसने पीड़िता से बातचीत शुरू की तो उसने उसे बताया कि उसका नाम आशू है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने साल 2018 और 2019 से उससे चैट करना शुरू किया था। बाद में एक महीने बाद उसने मिलने की इच्छा जताई और दोनों मिले और खजराना बायपास की ओर चले गए।
इसके बाद आरोपी ने पीड़िता से शादी का वादा किया और दोनों ने कार में ही संबंध बनाए। करीब 8 महीने तक आरोपी ने आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उससे रेप करता रहा। हर बार वो कार लेकर ही लड़की से मिलने आता था। करीब 8 महीने बीतने के बाद पता चला कि आरोपी मुस्लिम है और उसका असली नाम अशरफ मंसूरी है।
हकीकत सामने आने के बाद लड़की ने उससे दूरी बनाने की कोशिश की, उसने अपनी कलाई काट ली और फिर छत से भी कूदने की कोशिश की। हालांकि, आरोपी ने उसे ब्लैकमेल किया और नवलखा स्थित एक महिला के घर पर बुलाया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि करीब 4 महीने पहले आरोपी ने उसे इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर किया। 8 दिसंबर को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद पीड़िता आरोपी के घर पहुंची और उसके पिता उस्मान और भाई बुरकान से मिली। लेकिन उन लोगों ने भी पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार किया और 20-25 हजार रुपए लेकर अपना मुंह बंद रखने की धमकी दी। इतना ही नहीं पीड़िता के साथ उन्होंने अश्लील हरकतें भी की।
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इतना सब होने के बाद पीड़िता 8 दिसंबर को हिन्दू संगठनों की मदद से थाने पहुंची और केस दर्ज कराया। मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, बलात्कार और अत्याचार अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है। टीआई शैलेन्द्र सिंह जादौन के मुताबिक, अपराधी ऑटो सेल्समैन है।
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