श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद : दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में निर्णय सुरक्षित
July 10, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद : दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में निर्णय सुरक्षित

श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त करने एवं अवैध कब्जे को हटाने का मुकदमा काफी लंबे समय से चल रहा है

by सुनील राय
Dec 4, 2023, 06:04 pm IST
in उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail
मथुरा में शाही ईदगाह परिसर में एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। याची महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से दाखिल वाद पर हुई सुनवाई। याचिका में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को खंडित करके शाही ईदगाह मस्जिद बनाने का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि औरंगजेब के इशारे पर मंदिर परिसर को खंडित करके शाही ईदगाह बनाई गई थी।
 
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्थित मंदिर के खंडित विग्रह को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबाने का भी आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं का तर्क सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं की आपत्ति को सुना। इसके बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
 
उल्लेखनीय है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त करने एवं अवैध कब्जे को हटाने का मुकदमा काफी लंबे समय से चल रहा है। अब यह मुकदमा इलाहाबाद उच्च न्यायालय  में पहुंच गया है।  हिंदू पक्ष ने शाही मस्जिद की 2.65 एकड़ भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में यह मांग की गई है कि कोर्ट कमिश्नर जारी किया जाए और उसके साथ ही पूरे परिसर का एएसआई से सर्वे कराया जाए। 
Topics: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवादShri Krishna Janmabhoomiश्रीकृष्ण जन्मभूमि मामलाShri Krishna Janmabhoomi caseAllahabad High Courtश्रीकृष्ण जन्मभूमिइलाहाबाद हाई कोर्टश्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में फैसलाShri Krishna Janmabhoomi dispute caseयूपी समाचारhearing in Shri Krishna Janmabhoomi caseUP news
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

प्रतीकात्मक तस्वीर

मुस्लिम युवक ने हनुमान चालीसा पढ़कर हिंदू लड़की को फंसाया, फिर बनाने लगा इस्लाम कबूलने का दबाव

झांगुर बाबा जाति के आधार पर लड़कियों को बनाता था निशाना, इस्लामिक कन्वर्जन के लिए देता था मोटी रकम

सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीरों का प्रसार जीवन को बर्बाद कर सकता है : इलाहाबाद हाईकोर्ट

Disrobbing women an attempt of rape

इलाहाबाद हाई कोर्ट: ‘महिला के कपड़े जबरन उतारना बलात्कार का प्रयास, 10 साल की सजा बरकरार’

आरोपी कैफ और दरकशा

इस्लाम अपनाओ, मिलेगी ऐशो-आराम की जिंदगी”, जिहादी नेटवर्क का ऐसे हुआ खुलासा

मंदिर परिसर में नमाज अदा करता मुस्लिम युवक

मंदिर परिसर में मुस्लिम शख्स ने पढ़ी नमाज, आरोपी गिरफ्तार

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

‘अचानक मौतों पर केंद्र सरकार का अध्ययन’ : The Print ने कोविड के नाम पर परोसा झूठ, PIB ने किया खंडन

UP ने रचा इतिहास : एक दिन में लगाए गए 37 करोड़ पौधे

गुरु पूर्णिमा पर विशेष : भगवा ध्वज है गुरु हमारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवाह ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया।

प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 5 देशों की यात्रा में चौथा पुरस्कार

रिटायरमेंट के बाद प्राकृतिक खेती और वेद-अध्ययन करूंगा : अमित शाह

फैसल का खुलेआम कश्मीर में जिहाद में आगे रहने और खून बहाने की शेखी बघारना भारत के उस दावे को पुख्ता करता है कि कश्मीर में जिन्ना का देश जिहादी भेजकर आतंक मचाता आ रहा है

जिन्ना के देश में एक जिहादी ने ही उजागर किया उस देश का आतंकी चेहरा, कहा-‘हमने बहाया कश्मीर में खून!’

लोन वर्राटू से लाल दहशत खत्म : अब तक 1005 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

यत्र -तत्र- सर्वत्र राम

NIA filed chargesheet PFI Sajjad

कट्टरपंथ फैलाने वाले 3 आतंकी सहयोगियों को NIA ने किया गिरफ्तार

उत्तराखंड : BKTC ने 2025-26 के लिए 1 अरब 27 करोड़ का बजट पास

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies