केरल के एर्नाकुलम पॉक्सो कोर्ट ने अलुवा में 5 साल की हिन्दू बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले में प्रवासी मजदूर अशफाक आलम को दोषी ठहराया है। आरोपी सभी 16 आरोपों में दोषी पाया गया। नयायालय में जज ने कहा कि दोषी की सजा का एलान 9 नवंबर को किया जाएगा। वारदात के सौ दिन बाद यह फैसला आया है।
बता दें कि बिहार का निवासी अशफाक आलम ने बिहार के ही दंपत्ति की 5 साल की बच्ची का 28 जुलाई 2023 को अपहरण कर लिया था। उसके बाद 29 जुलाई 2023 मासूम का शव कूड़े के ढेर से एक बोरे में मिला था। मामले में आरोपी अशफाक आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
जानकारी के अनुसार आरोपी अशफाक आलम पर लगाए गए सभी 16 आरोप कोर्ट में साबित हो गए हैं। इनमें से 5 आरोपों में उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। पीड़ित पक्ष की मांग है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोर्ट द्वारा अशफाक आलम को दोषी ठहराए जाने के फैसले को मृतक मासूम के परिजनों ने स्वागत किया है। साथ ही आरोपी को मृत्यु दंड देने की मांग की है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले बच्ची को जूस की बोतल में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था। इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। फिर उसकी हत्या कर दी थी। इस खौफनाक वारदात से पूरा केरल सकते में आ गया था।
मनीष, पिछले सात साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। पत्रकारिता एवं जन संचार में स्नातकोत्तर करने के बाद इन्होंने करियर की शुरुआत 2015 में कृषि जागरण से की थी। उसके बाद ईनाडु इंडिया, ईटीवी भारत, आईबीसी 24 और वे-टू न्यूज एप में सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में पाञ्चजन्य में सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं।
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