नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, उनके परिवार के सदस्यों और कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में धन शोधन जांच के तहत 538.05 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। यह संपत्तियां लंदन, दुबई और भारत में स्थित हैं।
ईडी ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, उनके परिवार के सदस्यों और कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 538.05 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की गई है। जब्त की गई संपत्तियों में 17 फ्लैट, बंगले और वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं। लंदन, दुबई और भारत के विभिन्न शहरों में स्थित जब्त की गई ये संपत्तियां जेट एयर प्राइवेट लिमिटेड और जेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता और बेटे निवान और कुछ अन्य कंपनियों के नाम पर हैं।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने 74 वर्षीय नरेश गोयल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने एक दिन पहले मंगलवार को मुंबई में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अदालत के समक्ष उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। नरेश गोयल फिलहाल न्यायिक हिरासत में मुंबई के आर्थर रोड जेल में है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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