उत्तर प्रदेश के चकबन्दी आयुक्त, जीएस नवीन कुमार द्वारा ग्राम सरसेना, परगना चिरैयाकोट तहसील मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के शिकायती प्रार्थना पत्र पर ग्राम के अन्तिम अभिलेख में की गई अनियमितताओं की जांच निदेशालय स्तर से गठित समिति द्वारा कराई गई। समिति के जांच आख्या में यह तथ्य प्रकाश में आया कि तत्कालीन चकबन्दी अधिकारी द्वारा 30 जून 2016 को आदेश पारित करके खेल कूद के मैदान हेतु भूमि सुरक्षित कर खातेदारों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया तथा यह आरक्षण बिना चकबन्दी समिति के प्रस्ताव के ही और बिना ग्राम सभा को नोटिस दिए पारित किया गया।
चकबंदी आयुक्त ने नवीन कुमार ने बताया कि तत्कालीन चकबन्दी अधिकारी जगदीश कुमार, सम्प्रति चकबन्दी अधिकारी बलिया को निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की गई। साथ ही ग्राम के अन्तिम भूचित्र में गाटा संख्या-1278, 1275 व 1279 की आकृत कूटरचित तरीके से त्रुटिपूर्ण ढंग से बना के शिकायतकर्ता को क्षति कारित करने तथा अन्य खातेदारों को अनुचित लाभ पहुचाने के दोषी तत्कालीन चकबन्दीकर्ता, इन्द्रजीत यादव सम्प्रति चकबन्दीकर्ता सन्तकबीरनगर तथा प्रमोद कुमार पाण्डेय व यशवन्त सिंह, चकबन्दी लेखपालगण को निलंबित करते हुये उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने साथ ही अन्तिम अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूस्त करने के लिए कहा है।
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