दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जेल में ही रहना होगा, या फिर वो बाहर आएंगे आज (शुक्रवार, 2 अकटूबर-2023) को फैसला होगा। दिल्ली हाई कोर्ट संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज अपना फैसला सुनाएगा। हाई कोर्ट ने एक दिन पहले ही आप सांसद की रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूर कर ली थी।
इस मामले में सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने की थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 17 अक्टूबर को भी हाई कोर्ट में बहस हुई थी, जिसमें संजय सिंह ने ये दावा किया था कि प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति के मामले में उन्हें कोई भी समन जारी नहीं किया था।
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मामले की सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जबकि जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह के खिलाफ घूस लेने का आरोप है। जांच एजेंसी ने जब आप सांसद से उनके फोन की डिटेल्स के बारे में पूछा तो वो सही तरीके से रिस्पांड नहीं कर रहे थे। गौरतलब है कि इसी साल जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट में आरोपी के तौर पर संजय सिंह का नाम जोड़ा था। संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि ईडी ने गलती से चार्जशीट में उनका नाम जोड़ा है, जिस पर ईडी ने कोर्ट में जबाव दिया कि चार्जशीट में चार जगह संजय सिंह का नाम है, जिसमें से केवल एक जगह गलती से उनका नाम आ गया था। हालांकि, तीन जगह उनका नाम सही है।
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क्या हैं आरोप
गौरतलह है कि संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 82 लाख रुपए का घूस लिया था। बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। सरकारी खजाने में बढ़त होगी। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा।
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