नई दिल्ली। टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 13 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभियुक्तों को यह आदेश दिया था कि वे 18 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान मौजूद रहें। वर्ष 2008 में सौम्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट 26 अक्टूबर को दोषियों को सजा सुनाएगी।
30 सितंबर 2008 को सौम्या विश्वनाथन को उस समय गोली मारी गई थी, जब वह कार से अपने घर लौट रही थीं। इस हत्याकांड में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोषियों के नाम रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी हैं। पुलिस ने इन पर मकोका लगाया था। रवि कपूर और अमित शुक्ला को आईटी प्रोफेशनलन जिगिशा घोष हत्याकांड में भी दोषी ठहराया जा चुका है। जिगिशा घोष हत्याकांड में दोनों को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दी थी।
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