सरकार ने निर्यात उत्पादों पर टैक्स छूट की अवधि जून 2024 तक बढ़ाई

अधिसूचना के मुताबिक सभी मौजूदा निर्यात उत्पादों के लिए पुरानी दरें ही लागू रहेंगी

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WEB DESK

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ‘निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट’ (रोडटेप) योजना के तहत दिए जाने वाले निर्यात प्रोत्साहन लाभों की अवधि एक साल और बढ़ाकर जून, 2024 कर दी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को जारी बयान में यह जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक 30 सितंबर, 2021 को अधिसूचित रोडटेप योजना अब 30 जून, 2024 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। अधिसूचना के मुताबिक सभी मौजूदा निर्यात उत्पादों के लिए पुरानी दरें ही लागू रहेंगी।

यह योजना पिछले साल खत्म हो गई ‘भारत से वस्तु निर्यात योजना’ (एमईआईएस) की जगह लाई गई है। फिलहाल 10,342 निर्यात उत्पादों पर रोडटेप योजना के तहत लाभ मिलते हैं। इस योजना की अवधि बढ़ाने से निर्यातकों को मौजूदा निर्यात परिदृश्य में बेहतर शर्तों पर निर्यात सौदे हासिल करने में मदद मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर करों एवं शुल्क में छूट देने के लिए ‘रोडटेप’ योजना सितंबर, 2021 से ही संचालित की जा रही है। इसके तहत निर्यातकों से उत्पादन एवं वितरण के दौरान वसूले गए और किसी अन्य व्यवस्था के तहत न लौटाए जाने वाले करों एवं शुल्कों के ‘रिफंड’ का प्रावधान किया गया है।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

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