पुलवामा। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत पुलवामा जिले में एक ड्रग तस्कर के तीन मंजिला आवासीय घर को कुर्क और दूसरे तस्कर की निजी कार को जब्त कर लिया है।
पुलिस प्रवक्ता ने बुधवार को एक बयान में कहा कि नैना बटापोरा गांव में ड्रग तस्कर बशीर अहमद ट्रंबू की 2.1 मरला भूमि पर तीन मंजिला आवासीय घर को कुर्क कर लिया गया है, जिसकी कीमत लगभग 18.17 लाख रुपये है। यह घर एनडीपीएस अधिनियम के तहत धारा 8/15 और 185/2022 के तहत मामले की एफआईआर संख्या 79/2022 और पुलिस की धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 81/2022 से जुड़ा था। उन्होंने कहा कि जांच से साबित हुआ कि यह अचल संपत्ति ड्रग तस्कर ने तस्करी करके जुटाई गई रकम से बनाई थी।
इसी तरह पुलिस स्टेशन पुलवामा में दर्ज एक अलग एफआईआर के तहत पुलिस ने गुसू पुलवामा निवासी ड्रग तस्कर मोहम्मद यूसुफ भट की निजी स्विफ्ट डिजायर कार (जेके02एडब्ल्यू-4505) को भी जब्त किया है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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