नैनीताल: हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकारी अस्पताल परिसर का अतिक्रमण हटाया, 42 परिवारों ने किया था अवैध कब्जा
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नैनीताल: हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकारी अस्पताल परिसर का अतिक्रमण हटाया, 42 परिवारों ने किया था अवैध कब्जा

जिला प्रशासन ने बीडी पांडे राजकीय अस्पताल परिसर में अवैध रूप से काबिज लोगोँ के मकानों को जेसीबी से गिरवा दिया

by उत्तराखंड ब्यूरो
Sep 18, 2023, 11:33 am IST
in भारत, उत्तराखंड
चित्र प्रतीकात्मक

चित्र प्रतीकात्मक

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नैनीताल। हाई कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने बीडी पांडे राजकीय अस्पताल परिसर में अवैध रूप से काबिज लोगोँ के मकानों को जेसीबी से गिरवा दिया। ये अवैध कब्जा पिछले कई ‍‍‍वर्षों से था, जिसकी वजह से अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए नए उपकरण और निर्माण की स्थापना में परेशानी आ रही थी। एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने उक्त अतिक्रमण हटाने के आदेश नैनीताल जिला प्रशासन को दिए थे।

एडीएम शिव चरण द्विवेदी और फिंचा राम चौहान की मौजूदगी में 42 परिवारों द्वारा बनाए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इससे पूर्व जिला प्रशासन ने 13 सितंबर को मुनादी भी करवाई थी और उससे पहले नोटिस भी दिया था कि अवैध कब्जे को लोग स्वयं खाली कर दें। यहां रहने वाले ज्यादातर लोगों ने अपना सामान खुद ही समेट लिया था। अवैध कब्जे को लेकर जिला प्रशासन में कई बार शिकायत भी दर्ज की गई थी। अवैध कब्जेदारों में ज्यादातर लोग रामपुर, मुरादाबाद आदि शहरों से आकर बसे थे। एक माह पूर्व नैनीताल में जिला प्रशासन ने करीब तीन सौ करोड़ की बेशकीमती शत्रु संपति से भी अतिक्रमण हटाकर अपना कब्जा लिया था। अभी नैनीताल में सरकारी जमीन पर और भी कब्जे हैं, जिन्हें प्रशासन खाली करवाने की प्रक्रिया में जुटा है।

Topics: नैनीतालबीडी पांडे राजकीय सरकारी अस्पतालअवैध कब्जाउत्तराखंडहाईकोर्ट
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