इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से भी इमरान खान को नहीं मिली राहत, जानिए बचाव में क्या दी दलील
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इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से भी इमरान खान को नहीं मिली राहत, जानिए बचाव में क्या दी दलील

इस्लामाबाद की सत्र अदालत ने 70 वर्षीय खान को दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी।

by WEB DESK
Aug 25, 2023, 03:56 pm IST
in विश्व
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान

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तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में सत्र अदालत से तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद जेल पहुंचे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से शुक्रवार को भी राहत नहीं मिली। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली इमरान खान की याचिका पर सुनवाई 28 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

इस्लामाबाद स्थित सत्र अदालत के न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने बीती पांच अगस्त को पाकिस्तान चुनाव आयोग के मामले में 70 वर्षीय खान को दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। सत्र न्यायालय से मिली सजा को इमरान खान ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय 22 अगस्त से इमरान की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की पीठ ने गुरुवार को एक दिन के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी। तब उम्मीद लगाई गयी थी कि शुक्रवार को फैसला आ सकता है।

उच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील लतीफ खोसा ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपनी दलील पेश की और कहा कि फैसला जल्दबाजी में दिया गया था और इसमें खामियां हैं। उन्होंने अदालत से सजा को रद्द करने का आग्रह किया। इमरान खान ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के फैसले तक इमरान खान की याचिका पर कार्यवाही रोकने का फैसला किया। पाकिस्तान चुनाव आयोग के वकील एडवोकेट अमजद परवेज की टीम ने कोर्ट को जानकारी दी कि वे बेहद अस्वस्थ हैं, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई 28 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

Topics: इस्लामाबाद उच्च न्यायालयअंतर्यराष्ट्रीय समाचारइस्लामाबाद की सत्र अदालतsession court of islamabadpakistan newsinternational newsपाकिस्तान समाचारImran Khan arrestइमरान खान की गिरफ़्तारीIslamabad High Court
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