राजस्थान: सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में कांग्रेस विधायक के बेटे की जमानत रद की, सरेंडर करने का आदेश
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राजस्थान: सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में कांग्रेस विधायक के बेटे की जमानत रद की, सरेंडर करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में कांग्रेस विधायक जौहरी लाल के बेटे दीपक की जमानत रद कर दी है। आरोपी को दो सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है

by WEB DESK
Aug 24, 2023, 04:34 pm IST
in भारत, राजस्थान
सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में कांग्रेस विधायक जौहरी लाल के बेटे दीपक की जमानत रद कर दी है। उसे सरेंडर करने को कहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरोपी को जमानत दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी दीपक विधायक का बेटा है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

शीर्ष अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 6 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद करते हुए कहा कि यह तथ्य कि आरोपी दीपक मौजूदा विधायक का बेटा है, वह गवाहों पर जांच के दौरान दिए गए बयान से मुकरने के लिए दबाव डाल सकता है। कोर्ट ने आरोपी दीपक को दो सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया।

राजस्थान के दौसा जिले के मंडावर में फरवरी 2021 में 15 वर्षीय लड़की के साथ तीन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। मार्च 2022 में सामूहिक बलात्कार, अपराध का वीडियो वायरल करने की धमकी के अलावा जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपियों पर POCSO अधिनियम के प्रावधानों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66D के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Topics: rape caseकांग्रेस विधायकजौहरी लाल मीणादीपकदौसा दुष्कर्म केसमंडावर में सामूहिक दुष्कर्मJohri Lal MeenaCongress MLADeepakदुष्कर्म मामलाDausa rape caseSupreme Courtgang rape in Mandawarसुप्रीम कोर्ट
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