नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में ट्रायल कोर्ट से आरिज खान को मिली फांसी की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। साकेत कोर्ट ने इस मामले में आरिज खान को फांसी की सजा का आदेश दिया था।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने घटना के 10 साल बाद आरिज खान को फरवरी, 2018 में भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था। आरिज पर दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए बम धमाकों का भी आरोप है। आरिज पर आरोप है कि वो दिल्ली में 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान एक बिल्डिंग में मौजूद था। उसी बिल्डिंग में मौजूद चार आतंकियों में से दो आतंकियों के भागने में आरिज ने मदद की थी।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आरिज के खिलाफ 15 लाख रुपये का इनाम रखा था। दिल्ली पुलिस ने भी उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। आरिज यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। इस मामले में एक आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा सुनाई जा चुकी है। कानूनी नियमों के मुताबिक जब ट्रायल कोर्ट से किसी को फांसी की सजा मुकर्रर होती है, तो हाई कोर्ट उस पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुहर लगाता है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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