सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण करने वालों को थोड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे डिमोलिशन ड्राइव 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे डिमोलिशन ड्राइव पर 10 दिनों के लिए रोक लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। साथ ही एक सप्ताह के बाद डिमोलिशन और पोस्ट केस के… pic.twitter.com/8dLdFukUJm
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 16, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, साथ ही एक सप्ताह के बाद डिमोलिशन और पोस्ट केस के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई होगी।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास सरकारी जमीन पर बसी अवैध बस्ती को मथुरा प्रशासन एवं रेलवे ने ध्वस्त कर रहा है। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। रेलवे ने जून में जमीनी छोड़ने के नोटिस जारी किए थे। इसके बाद भी रेलवे की जमीन से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलवाया जा रहा है।
दरअसल, मथुरा-वृंदावन के बीच नई आधुनिक ट्रेन सुविधा शुरू होने वाली है और रेलवे तेजी से इसकी तैयारी में जुटा है। उत्तर मध्य रेलवे ने इसे बदलकर ब्रॉड गेज करने का निर्णय लिया है। ऐसे में मथुरा शहर में स्थित नई बस्ती से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सोमवार को भी यहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया था। बतादें, 600 मीटर के दायरे में स्थित इस बस्ती में लगभग 200 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं।
वहीं अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील प्रशांतो सेन ने अदालत में कहा था कि इस कार्रवाई में 200 घर गिराए जाने हैं और इससे 3000 लोग प्रभावित होंगे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि उनके पास रहने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है, वे 100 सालों से ज्यादा समय से यहां रह रहे हैं।
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