रांची। लव जिहाद और यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद कोचिंग संचालक तनवीर अख्तर की जमानत याचिका ख़ारिज हो गई है। गुरुवार को अपर न्याययुक्त दिनेश कुमार ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
रांची पुलिस ने तनवीर को 14 जून को बिहार के अररिया से गिरफ्तार किया था। इस मामले में रांची पुलिस ने पीड़िता का आठ जून को कोर्ट में 164 का बयान दर्ज और मेडिकल टेस्ट कराया था। बिहार के भागलपुर जिले की रहने वाली इस युवती ने मॉडलिंग के नाम पर रांची के तनवीर पर यौन शोषण करने और जबरन कन्वर्जन कर शादी करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। तनवीर रांची में यश मॉडलिंग एजेंसी चलाता था।
युवती यहां मॉडलिंग सीखने आयी थी। इसके बाद से उसका संपर्क तनवीर से बढ़ा था। युवती ने मुंबई के वर्सोवा में मामला दर्ज कराया था। बाद में यह मामला रांची के गोंदा थाना को भेज दिया गया था। गोंदा थाना में इस संबंध में कांड संख्या 57/2023 दर्ज किया गया है। रांची पुलिस मुंबई जाकर मॉडल का बयान और वीडियो फुटेज लेकर आई थी। तनवीर की ओर से अधिवक्ता अविनाश पांडेय और अरविंद पांडेय ने बहस की।
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