इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक जिला और सत्र अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में यानी अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के आरोप में शनिवार को तीन साल जेल की सजा सुनाई और उन्हें राजनीति से पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने पीटीआई प्रमुख पर 100,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, आज तोशखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद खान को लाहौर में उनके जमान पार्क आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूं दिलावर की कोर्ट ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, “इमरान खान ने जानबूझकर ईसीपी को [तोशखाना उपहारों के] फर्जी विवरण जमा किए और उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष के खिलाफ सत्र अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए निचली अदालत को दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया था। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने 2 अगस्त को मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम के खिलाफ अभियोग को टाल दिया था। इससे पहले 3 जुलाई को इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार पर आरोप लगाया था कि प्रशासन ने उन्हें जेल में डालने की साजिश रची है और गिरफ्तारी से जुड़ा पूरा घटनाक्रम पहले से ही निर्धारित है। इमरान खान ने दावा किया था कि उपहार “नियमों के अनुसार” बेचे गए थे और सब कुछ एफडीआर में घोषित किया गया है।
टिप्पणियाँ