नूंह हिंसा : विश्व हिंदू परिषद की रैलियों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
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नूंह हिंसा : विश्व हिंदू परिषद की रैलियों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

कोर्ट ने केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों से अतिरिक्त पुलिस या अर्धसैनिक बल तैनात करने और संवेदनशील इलाकों में CCTV कैमरे लगाने को कहा है।

by WEB DESK
Aug 2, 2023, 09:00 pm IST
in दिल्ली
भारत का सुप्रीम कोर्ट

भारत का सुप्रीम कोर्ट

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हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली जा रही रैलियों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी, दिल्ली और हरियाणा सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा निकाली जा रही रैली में किसी तरह की हिंसा न हो, न ही कोई हेट स्पीच दी जाए। दरअसल, नूंह हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवी भट्टी की बेंच ने केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों से अतिरिक्त पुलिस या अर्धसैनिक बल तैनात करने और संवेदनशील इलाकों में CCTV कैमरे लगाने को कहा है। दरअसल, एक वरिष्ठ वकील की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23 जगह प्रदर्शनों की घोषणा की है। उसके बाद अदालत ने यह आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।

गौरतलब है कि हरियाणा के नूंह में भगवा यात्रा के दौरान कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद इलाके में फैली हिंसा में 6 लोग मारे गए हैं। प्रदेश सरकार के मुताबिक नूंह हिंसा में अब तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नूंह, मेवात, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों अभी तनाव बना हुआ है। पुलिस की 30 कंपनी और केंद्रीय सुरक्षा बल की 20 कंपनी तैनात हैं।

Topics: Nuh violenceविश्व हिंदू परिषद की रैलीVishwa Hindu Parishad rallySupreme Courtदिल्ली समाचारDelhi NewsVishwa Hindu Parishadसुप्रीम कोर्टविश्व हिंदू परिषदनूंह हिंसा
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