1984 सिख विरोधी दंगा: सीबीआई ने जगदीश टाइटलर की अग्रिम जमानत का विरोध किया, कहा- गवाहों पर पड़ सकता है असर
May 8, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत

1984 सिख विरोधी दंगा: सीबीआई ने जगदीश टाइटलर की अग्रिम जमानत का विरोध किया, कहा- गवाहों पर पड़ सकता है असर

सीबीआई ने कहा कि गवाह बहुत साहस करके आगे आए हैं। टाइटलर की अग्रिम जमानत से उन्हें प्रभावित किया जा सकता है

by WEB DESK
Aug 2, 2023, 03:40 pm IST
in भारत, दिल्ली
जगदीश टाइटलर (फाइल फोटो)

जगदीश टाइटलर (फाइल फोटो)

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 1984 के सिख विरोधी दंग मामले में कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर की अग्रिम जमानत का विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि गवाह बहुत साहस करके आगे आए हैं। टाइटलर की अग्रिम जमानत से उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। सीबीआई की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पुल बंगश में हत्याओं के मामले में जगदीश टाइटलर की अग्रिम जमानत पर आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 4 अगस्त को फैसला सुनाएगी।

सीबीआई ने सरकारी वकील अमित जिंदल के माध्यम से जगदीश टाइटलर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि गवाह बहुत साहस दिखाते हुए आगे आए हैं और उन्हें प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। नये गवाहों के बयान के अनुसार प्रथमदृष्टया इसमें जगदीश टाइटलर की भूमिका प्रतीत होती है। मामले का फैसला मेरिट के आधार पर हुआ है, अब संदेह के आधार पर राहत नहीं मांगी जा सकती।

पीड़ितों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने कहा कि यह देश का पहला ऐसा मामला है जहां तीन बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई और अदालत ने हर बार इसे खारिज कर दिया।

फुल्का ने कहा कि अदालत मामले में मेरिट के आधार पर फैसला करेगी कि अधिकतम मौत की सजा दी जानी चाहिए या नहीं, यह मुकदमे का विषय है। यह सिर्फ 3 सिखों की हत्या का मामला नहीं है, बल्कि सिखों के नरसंहार से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में दिनदहाड़े 3000 लोगों की हत्या कर दी गई और जिन लोगों ने सिख महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उनकी हत्या की, उन्हें सम्मानित किया गया। फुल्का ने कहा कि आजादी के समय विभाजन के दौरान हुई हत्याओं का वही पैटर्न सिख विरोधी दंगों के साथ-साथ गुजरात, मुजफ्फरनगर और अन्य स्थानों पर भी देखा गया था। इस मामले में न केवल गवाहों बल्कि वकीलों को भी धमकी दी गई।

बहस के दौरान टाइटलर के वकील मनु शर्मा ने कहा कि जांच एजेंसी ने घटना (दंगों) का सही समय कभी पता नहीं लगाया। नानावती आयोग की रिपोर्ट के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस ने दो बार और सीबीआई ने एक बार कहा कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ कुछ नहीं मिला और सीबीआई ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल की थी। सीबीआई ने विरोध याचिका का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने 2007 और 2014 में आरोप पत्र दाखिल कर क्लीन चिट दे दी थी। टाइटलर के वकील ने कहा कि सीबीआई ने मई 2023 में आरोप पत्र दाखिल किया और आरोपी बनाया। इस मामले में चार दशक बाद गवाह सामने आए हैं। यह देखना होगा कि जांच एजेंसी ने पहले क्या किया है। टाइटलर की उम्र 79 वर्ष है और उन्हें चिकित्सीय समस्याएं हैं। उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं। उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है और वह दो बार कोविड से भी पीड़ित हो चुके हैं। उनका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है।

जगदीश टाइटलर ने 1984 में पुल बंगश इलाके में हुई हत्याओं के मामले में मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले हफ्ते कांग्रेस नेता के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद उन्हें समन जारी किया था और उन्हें 5 अगस्त को अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत ने टाइटलर की आवाज के नमूने की एफएसएल रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड में लिया। इसी मामले में पहले फुल्का ने कहा था कि यह नरसंहार का मामला है और पीड़ित 39 साल से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। सीबीआई ने 20 मई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में टाइटलर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। यह मामला 1 नवंबर 1984 को पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या से संबंधित है।

Topics: जगदीश टाइटलर1984 सिख विरोधी दंगा1984 riots caseTytlerसीबीआईcbiराउज एवेन्यू कोर्ट
Share1TweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

भूपेश बघेल

महादेव सट्टेबाजी एप मामला : छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर कसा शिकंजा, CBI ने बनाया आरोपी

आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या कर दी गई थी

आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर से दुष्कर्म : ‘यह गैंगरेप का मामला नहीं’, सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया

भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर सुबह-सुबह सीबीआई का छापा

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार

‘सज्जन’ या दुर्जन

बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी पर लगे थे आरोप

बोफोर्स घोटाले का जिन्न फिर आया बाहर : भारत ने अमेरिका से मांगी महत्वपूर्ण जानकारी, किताब में भी सनसनीखेज खुलासे

कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार

सिख विरोधी दंगा : पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को इस दिन सुनाई जाएगी सजा, सीबीआई ने की फांसी देने की मांग

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

पाकिस्तान को भारत का मुंहतोड़ जवाब : हवा में ही मार गिराए लड़ाकू विमान, AWACS को भी किया ढेर

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर से लेकर राजस्थान तक दागी मिसाइलें, नागरिक क्षेत्रों पर भी किया हमला, भारत ने किया नाकाम

‘ऑपरेशन सिंदूर’ से तिलमिलाए पाकिस्तानी कलाकार : शब्दों से बहा रहे आतंकियों के लिए आंसू, हानिया-माहिरा-फवाद हुए बेनकाब

राफेल पर मजाक उड़ाना पड़ा भारी : सेना का मजाक उड़ाने पर कांग्रेस नेता अजय राय FIR

घुसपैठ और कन्वर्जन के विरोध में लोगों के साथ सड़क पर उतरे चंपई सोरेन

घर वापसी का जोर, चर्च कमजोर

‘आतंकी जनाजों में लहराते झंडे सब कुछ कह जाते हैं’ : पाकिस्तान फिर बेनकाब, भारत ने सबूत सहित बताया आतंकी गठजोड़ का सच

पाकिस्तान पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक : ओटीटी पर पाकिस्तानी फिल्में और वेब सीरीज बैन, नहीं दिखेगा आतंकी देश का कंटेंट

Brahmos Airospace Indian navy

अब लखनऊ ने निकलेगी ‘ब्रह्मोस’ मिसाइल : 300 करोड़ की लागत से बनी यूनिट तैयार, सैन्य ताकत के लिए 11 मई अहम दिन

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

पाकिस्तान की आतंकी साजिशें : कश्मीर से काबुल, मॉस्को से लंदन और उससे भी आगे तक

Live Press Briefing on Operation Sindoor by Ministry of External Affairs: ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies