नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया। नित्यानंद राय ने दिल्ली सेवा बिल पेश किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि दिल्ली राज्य को लेकर संसद कोई भी कानून ला सकती है। सारी आपत्ति राजनीतिक है। कृपया मुझे यह बिल लाने की अनुमति दें। सदन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसका विरोध किया और कहा कि दिल्ली सेवा बिल संविधान के खिलाफ है।
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