नई दिल्ली। तकिया बब्बर शाह और बंगाली मार्केट मस्जिद के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया है कि दिल्ली में दो मस्जिदों को हटाने के नोटिस पर अमल न करें। जस्टिस प्रतीक जालान ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो इस मामले में अपना पक्ष रखे।
दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से वकील वजीह शफीक ने मस्जिद तकिया बब्बर शाह और बंगाली मार्केट मस्जिद के अनधिकृत हिस्से को गिराने संबंधी रेलवे के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की। दोनों मस्जिद रेलवे लाइन और रेलवे ब्रिज के पास है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि दोनों मस्जिद वक्फ की संपत्ति हैं। वक्फ बोर्ड का कहना है कि दोनों मस्जिदों के नीचे की जमीन न तो रेलवे की जमीन है और न ही मस्जिद अवैध ढांचा है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दोनों मस्जिदों की दीवारों पर चस्पा किए गए नोटिस पर न तो किसी के हस्ताक्षर हैं और न ही उस पर तारीख अंकित है। नोटिस में ये भी नहीं बताया गया है कि किस प्राधिकार ने नोटिस जारी किया है। ऐसे में नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि रेलवे दोनों मस्जिदों को गिराने की योजना बना रहा है। ये कदम मनमाना और गैरकानूनी है।
(इनपुट सिंडिकेट फीड)
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