वाराणसी जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में वजूस्थल को छोड़कर परिसर के एएसआई द्वारा सर्वे का आदेश दे दिया है। ये आदेश हिंदू पक्ष की चार वादिनी रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और सीता साहू की याचिका पर आया है। हिंदू पक्ष की वादिनियों की तरफ से 16 मई 2023 को अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था। कहा गया था कि ज्ञानवापी में सील किए गए वजूखाना को छोड़कर बाकी बचे परिसर का एएसआई से रडार तकनीक से सर्वे कराया जाए।
इस पर 19 मई को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने आपत्ति की थी। 14 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। 21 जुलाई को अदालत ने मामले में एएसआई द्वारा सर्वे कराने का आदेश दे दिया। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी से जुड़ी कई और याचिकाएं भी कोर्ट में पड़ी। महत्वपूर्ण और एक ही प्रकृति की याचिकाओं को कोर्ट ने साथ मे क्लब करने का भी आदेश पहले ही दे दिया था। ज्ञानवापी का मुद्दा देश के सामने 18 अगस्त 2021 को सुर्खियों में आया।
जानिए तारीख दर तारीख केस में क्या हुआ-
Leave a Comment