सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर बनी फिल्म 'न्याय-द जस्टिस' पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इंकार
May 9, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • पत्रिका
होम मनोरंजन

सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर बनी फिल्म ‘न्याय-द जस्टिस’ पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इंकार

याचिका सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने दायर की थी। याचिका में फिल्म 'न्याय- द जस्टिस' के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा गया था कि इससे उनके परिवार की निजता के अधिकार का हनन होगा।

by WEB DESK
Jul 12, 2023, 10:54 pm IST
in मनोरंजन
सुशांत सिंह राजपूत (फाइल फोटो)

सुशांत सिंह राजपूत (फाइल फोटो)

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर बनी फिल्म ‘न्याय-द जस्टिस ‘ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी निजता और पब्लिसिटी का उत्तराधिकार खत्म हो गया है।

कोर्ट ने कहा कि कानून सेलिब्रिटी संस्कृति का वाहक नहीं बन सकता है। अधिकार सबके लिए समान है और किसी सेलिब्रिटी को ज्यादा अधिकार नहीं मिल सकता। याचिका सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने दायर की थी। याचिका में फिल्म ‘न्याय- द जस्टिस’ के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा गया था कि इससे उनके परिवार की निजता के अधिकार का हनन होगा। कोर्ट ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत पर बनी फिल्म पर अधिकार उनके पिता का नहीं हो सकता है।

बता दें कि ‘न्याय-द जस्टिस ‘ फिल्म ओटीटी प्लेटफार्म पर जून 2021 में रिलीज की गई थी। सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माता की ओर से कहा गया कि ये फिल्म 11 जून 2021 को रिलीज हुई थी। उन्होंने कहा था कि इस फिल्म को लाखों लोग देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि फिल्म में सुशांत के कपड़ों को दिखाया जा रहा है। उन्होंने पूछा था कि क्या कपड़ों पर भी किसी का कॉपीराइट होता है।

Topics: दिल्ली हाई कोर्टफिल्मसुशांत सिंह राजपूतन्याय द जस्टिससुशांत के पिता
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

दिल्ली में बुलडोजर एक्शन: तैमूर नगर के आसपास 100 से अधिक अवैध मकान ध्वस्त, बांग्लादेशी घुसपैठियों की आई शामत

Rajnaka award Vice chancelor Jagdeep Dhankharh

संसद कानून बनाती है और जज याचिका पर रोक देता है, कैसे कानून के ऊपर भी एक श्रेणी बन गई, न्यायपालिका पर बोले उपराष्ट्रपति

सुप्रीम कोर्ट

वक्फ संशोधन कानून पर SC में सुनवाई, दिल्ली HC-ओबेरॉय होटल की जमीन पर उठे सवाल

दिल्ली हाई कोर्ट

विकीपीडिया को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, जानिये क्या है मामला

दिल्ली हाई कोर्ट जज का मामला राज्यसभा में गूंजा, क्या छिपा है राज?

छावा में विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाई है

‘छावा’ और काटेगी गदर, सिर्फ 99 रुपये में देखें,  खास ऑफर केवल 21 मार्च के लिए, जानिये क्या करना होगा

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

पाकिस्तान बोल रहा केवल झूठ, खालिस्तानी समर्थन, युद्ध भड़काने वाला गाना रिलीज

देशभर के सभी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट : सभी यात्रियों की होगी अतिरिक्त जांच, विज़िटर बैन और ट्रैवल एडवाइजरी जारी

‘आतंकी समूहों पर ठोस कार्रवाई करे इस्लामाबाद’ : अमेरिका

भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर की गति बनाए रखना आवश्यक

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ

भारत को लगातार उकसा रहा पाकिस्तान, आसिफ ख्वाजा ने फिर दी युद्ध की धमकी, भारत शांतिपूर्वक दे रहा जवाब

‘फर्जी है राजौरी में फिदायीन हमले की खबर’ : भारत ने बेनकाब किया पाकिस्तानी प्रोपगेंडा, जानिए क्या है पूरा सच..?

S jaishankar

उकसावे पर दिया जाएगा ‘कड़ा जबाव’ : विश्व नेताओं से विदेश मंत्री की बातचीत जारी, कहा- आतंकवाद पर समझौता नहीं

पाकिस्तान को भारत का मुंहतोड़ जवाब : हवा में ही मार गिराए लड़ाकू विमान, AWACS को भी किया ढेर

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर से लेकर राजस्थान तक दागी मिसाइलें, नागरिक क्षेत्रों पर भी किया हमला, भारत ने किया नाकाम

‘ऑपरेशन सिंदूर’ से तिलमिलाए पाकिस्तानी कलाकार : शब्दों से बहा रहे आतंकियों के लिए आंसू, हानिया-माहिरा-फवाद हुए बेनकाब

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies