नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर बनी फिल्म ‘न्याय-द जस्टिस ‘ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी निजता और पब्लिसिटी का उत्तराधिकार खत्म हो गया है।
कोर्ट ने कहा कि कानून सेलिब्रिटी संस्कृति का वाहक नहीं बन सकता है। अधिकार सबके लिए समान है और किसी सेलिब्रिटी को ज्यादा अधिकार नहीं मिल सकता। याचिका सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने दायर की थी। याचिका में फिल्म ‘न्याय- द जस्टिस’ के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा गया था कि इससे उनके परिवार की निजता के अधिकार का हनन होगा। कोर्ट ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत पर बनी फिल्म पर अधिकार उनके पिता का नहीं हो सकता है।
बता दें कि ‘न्याय-द जस्टिस ‘ फिल्म ओटीटी प्लेटफार्म पर जून 2021 में रिलीज की गई थी। सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माता की ओर से कहा गया कि ये फिल्म 11 जून 2021 को रिलीज हुई थी। उन्होंने कहा था कि इस फिल्म को लाखों लोग देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि फिल्म में सुशांत के कपड़ों को दिखाया जा रहा है। उन्होंने पूछा था कि क्या कपड़ों पर भी किसी का कॉपीराइट होता है।
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