दिल्ली: लाजपत नगर बम ब्लास्ट में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 4 दोषियों को उम्रकैद, 27 साल पहले ली थी 13 लोगों की जान
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दिल्ली: लाजपत नगर बम ब्लास्ट में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 4 दोषियों को उम्रकैद, 27 साल पहले ली थी 13 लोगों की जान

मोहम्मद नौशाद, जावेद खान की सजा बरकरार, बरी किए गए मोहम्मद अली भट्ट और मिर्जा निसार हुसैन को भी उम्रकैद, भट्ट और निसार को ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी।

by WEB DESK
Jul 7, 2023, 08:17 am IST
in भारत, दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। वर्ष 1996 में दिल्ली के लाजपत नगर बम ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सर्वोच्च न्यायलय ने दो आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। जो दो आरोपी बरी कर दिए गए थे, उन्हें भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दो दूसरे आरोपियों को, जिन्हें मौत की सजा मिली थी, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी मोहम्मद नौशाद की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में जिन दो दोषियों मोहम्मद अली भट्ट और मिर्जा निसार को बरी किया गया था, उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने जावेद खान की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है।

इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने दोषी मोहम्मद नौशाद, जावेद खान, मोहम्मद अली भट्ट और मिर्जा निसार हुसैन को मौत की सजा सुनाई थी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2012 में मोहम्मद नौशाद और जावेद खान की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था जबकि मोहम्मद अली भट्ट और मिर्जा निसार को जांच में कमी के कारण बरी कर दिया था।

 

लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में किया था विस्फोट

21 मई, 1996 को दिल्ली के लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी और 38 लोग घायल हुए थे। इस मामले में नौशाद समेत जेकेएलएफ के छह सदस्यों को मौत की सजा सुनाई गई थी। नौशाद को 14 जून, 1996 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया गया था।

Topics: Lajpat Nagar bomb blastSupreme Courtसुप्रीम कोर्टउम्रकैदलाजपत नगर बम ब्लास्टमोहम्मद नौशादजावेद खानमोहम्मद अली भट्टमिर्जा निसार हुसैनलाजपत नगर में विस्फोटसेंट्रल मार्केटDelhi
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