नई दिल्ली। दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली सरकार ने याचिका में केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली सरकार ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार का 19 मई को लाया गया अध्यादेश असंवैधानिक है।
11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने कहा था कि उप राज्यपाल के पास केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली से संबंधित सभी मुद्दों पर व्यापक प्रशासनिक पर्यवेक्षण नहीं हो सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय बेंच ने सर्वसम्मत फैसले में कहा कि उप राज्यपाल की शक्तियां उन्हें दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती हैं। यानी दिल्ली सरकार का पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि पर नियंत्रण नहीं है। नौकरशाह इस धारणा के तहत नहीं हो सकते कि वे मंत्रियों के प्रति जवाबदेह होने से अछूते हैं। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली विधानसभा के पास भूमि, लोक व्यवस्था और पुलिस को छोड़ कर सूची 2 में सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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