कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्विटर को झटका, केंद्र के खिलाफ याचिका खारिज, लगाया 50 लाख का जुर्माना
May 9, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत

कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्विटर को झटका, केंद्र के खिलाफ याचिका खारिज, लगाया 50 लाख का जुर्माना

ट्विटर ने कुछ लोगों के अकाउंट, ट्वीट और यूआरएल ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी।

by WEB DESK
Jun 30, 2023, 07:29 pm IST
in भारत, कर्नाटक
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ लगाई गई ट्विटर की याचिका को खारिज कर दिया है। ट्विटर ने कुछ लोगों के अकाउंट, ट्वीट और यूआरएल ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि सरकार के आदेशों का ट्विटर को पालन करना चाहिए था। अदालत ने ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

कोर्ट की टिप्पणियां, जुर्माने के साथ शर्त
मामले में हाईकोर्ट ने टिप्पणी देते हुए शर्त के साथ जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना 45 दिनों के अंदर भरना होगा, अगर समय पर जुर्माना नहीं भरा गया तो इस अवधि के बाद हर दिन 5 हजार और देने होंगे, कोर्ट ने कहा कि अदालत को वजह भी नहीं बताई कि केंद्र का ट्वीट ब्लॉक करने का आदेश क्यों नहीं माना गया। वहीं कोर्ट ने कहा कि आप एक मल्टी बिलेनियर कंपनी हो, कोई किसान या फिर आम आदमी नहीं हो, जिसे कानूनों का ज्ञान नहीं हो, कोर्ट आदेश नहीं माना गया, यह जानते हुए भी कि आदेश नहीं मानने पर 7 साल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। कोर्ट बोला कि ट्विटर ने सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया है। वहीं अदालत ने यह भी कहा कि जिसका ट्वीट ब्लॉक कर रहे हैं, उसे कारण बताएं, साथ ही यह भी कि प्रतिबंध कुछ समय के लिए है या फिर अनिश्चित काल के लिए यह भी जानकारी देना जरूरी है।

याचिका में ट्विटर ने क्या दलील दी थी ?
ट्विटर द्वारा कोर्ट से कहा गया था कि केंद्र के पास सोशल मीडिया पर अकाउंट ब्लॉक करने का जनरल ऑर्डर इश्यू करने का अधिकार नहीं है। ऐसे आदेश के साथ वजह भी बतानी चाहिए जिससे हम यूजर्स को इससे जुड़ी जानकारी दे सकें, याचिका में कहा गया कि अगर ऑर्डर जारी करते समय वजह नहीं बताई जाती है तो इस बात की आशंका बनी रहती है कि बाद में कारणों को बनाया भी जा सकता है। ट्विटर ने दावा करते हुए कहा था कि सरकार के आदेश सेक्शन 69A का उल्लंघन करते हैं। सेक्शन 69A के तहत अकाउंट यूजर्स को उनके ट्वीट और अकाउंट ब्लॉक किए जाने पर सूचना देनी जरूरी होती है, लेकिन मंत्रालय द्वारा उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया।

ट्विटर की दलील पर केंद्र सरकार ने क्या कहा ?
कोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा कि ट्विटर अपने यूजर्स की ओर से नहीं बोल सकता है। इस मामले में उसका अदालत में याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं होता है। ट्वीट ब्लॉक करने का आदेश बिना विवेक या एकतरफा सोच बनाकर नहीं लिया गया था। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ट्विटर को ब्लॉक करने के आदेश दिए गए थे, जिससे लिंचिंग या मॉब वॉयलेंस की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके।

पूरा मामला जानिए क्या है ?
सरकार ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत ट्विटर को फरवरी साल 2021 से फरवरी साल 2022 के बीच 1,474 अकांउट, 175 ट्वीट, 256 यूआरएल और एक हैशटैग ब्लॉक करने के आदेश दिए थे। वहीं सरकार ने पिछले साल 4 और 6 जून को ट्विटर को नोटिस जारी कर सवाल किया था, कि ब्लॉकिंग से जुड़े आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया है ? जिसपर ट्विटर ने 9 जून को जवाब देते हुए कहा था कि जिन कंटेंट के खिलाफ सरकार के आदेशों का पालन नहीं हुआ है, उसके लिए ट्विटर ने सेक्शन 69A का उल्लंघन नहीं किया हैं। वहीं 27 जून को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्विटर को नोटिस जारी किया था, और कहा था कि केंद्र सरकार के आदेशों को नहीं मानने पर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं ट्विटर ने 39 यूआरएल को ब्लॉक करने के सरकार के 10 आदेशों को कोर्ट में चुनौती दी था। 26 जुलाई 2022 को न्यायाधीश कृष्णा एस दीक्षित की सिंगल जज बेंच ने इस पर पहली बार सुनवाई की थी। इसके बाद केंद्र सरकार और ट्विटर दोनों ने अदालत के सामने अपना-अपना पक्ष रखा था। जिसके बाद अदालत ने 21 अप्रैल, 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था, और 30 जून को फैसला सुनाया और 45 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करने के आदेश दिए।

Topics: ट्विटर ब्लॉकिंग आदेशट्विटर गैर-अनुपालन जुर्मानाकर्नाटक उच्च न्यायालयKarnataka Court Justice Krishna DixitTwitter Blocking OrderKarnataka High CourtTwitter Non-Compliance Penaltyकर्नाटक न्यायालय के न्यायाधीश कृष्ण दीक्षित
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

Karnataka High court Raises question on Waqf board power

एक बार फिर सवालों के घेरे में कर्नाटक वक्फ बोर्ड, क्यों हाई कोर्ट ने भी उठाए सवाल

विपक्षी दल मतदाताओं से हार जाते हैं लेकिन ईवीएम को दोष देते हैं

कर्नाटक उच्च न्यायालय

मस्जिद में ‘जय श्री राम’ के नारे लगाना अपराध नहीं- कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायालय

‘वैमनस्य नहीं फैलाता ‘भारत माता की जय’ का नारा’

कर्नाटक हाई कोर्ट जज पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक HC जज की ‘पाकिस्तान’ टिप्पणी पर जताई आपत्ति, कहा-भारत के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते

‘कुरान कहता है पत्नी और बच्चों की देखभाल करना पति का कर्तव्य’, कर्नाटक हाईकोर्ट का महिला के पक्ष में अहम फैसला

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

पाकिस्तान बोल रहा केवल झूठ, खालिस्तानी समर्थन, युद्ध भड़काने वाला गाना रिलीज

देशभर के सभी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट : सभी यात्रियों की होगी अतिरिक्त जांच, विज़िटर बैन और ट्रैवल एडवाइजरी जारी

‘आतंकी समूहों पर ठोस कार्रवाई करे इस्लामाबाद’ : अमेरिका

भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर की गति बनाए रखना आवश्यक

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ

भारत को लगातार उकसा रहा पाकिस्तान, आसिफ ख्वाजा ने फिर दी युद्ध की धमकी, भारत शांतिपूर्वक दे रहा जवाब

‘फर्जी है राजौरी में फिदायीन हमले की खबर’ : भारत ने बेनकाब किया पाकिस्तानी प्रोपगेंडा, जानिए क्या है पूरा सच..?

S jaishankar

उकसावे पर दिया जाएगा ‘कड़ा जबाव’ : विश्व नेताओं से विदेश मंत्री की बातचीत जारी, कहा- आतंकवाद पर समझौता नहीं

पाकिस्तान को भारत का मुंहतोड़ जवाब : हवा में ही मार गिराए लड़ाकू विमान, AWACS को भी किया ढेर

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर से लेकर राजस्थान तक दागी मिसाइलें, नागरिक क्षेत्रों पर भी किया हमला, भारत ने किया नाकाम

‘ऑपरेशन सिंदूर’ से तिलमिलाए पाकिस्तानी कलाकार : शब्दों से बहा रहे आतंकियों के लिए आंसू, हानिया-माहिरा-फवाद हुए बेनकाब

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies